हरियाणा के लघु एवं कुटीर उद्योग के उद्यमों में खुशी की लहर दौड़ने वाली है। प्रदेश सरकार द्वारा इन सभी छोटे उद्योगों को सस्ती बिजली मुहैया कराई जाएगी। राज्य के सभी लघु उद्योगों के लिए अच्छी खबर है।
सभी लघु व सुख में उद्योगों को योजना के तहत सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा जनवरी 2021 से यह योजना प्रभावी मानी जाएगी। सबसे अच्छी व खास बात यह है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उद्यमों को किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं करना होगा।
यह “पावर टेरिफ सब्सिडी” योजना का लाभ राज्य के ‘डी ‘ श्रेणी खंडों में 40 किलोवाट तथा ‘सी ‘ श्रेणी खंडों में 30 किलोवाट या उससे कम के कनेक्टेड लोड वाले सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को मिलेगा। उद्यम केबल तब तक ही इस लाभ के पात्र होंगे जब तक भी उत्पादन में रहेंगे।
उद्यमों के लिए खास बात यह है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी प्रकार के आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यूएचबीवीएन व डीएचबीवीएन द्वारा बिजली के बिलों में सब्सिडी राशि काटकर यह लाभ दिया जाएगा। यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन बिजली टैरिफ सब्सिडी की राशि की प्रतिपूर्ति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभागों के आवंटित विभाग से करेंगे।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस योजना का गलत लाभ उठाया गया, पाया गया कि गलत तथ्यों के आधार पर सहायता प्राप्त की गई है तो आवेदक को 12% प्रति वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज दर के हिसाब से राशि वापस करनी होगी और साथ में आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से भी उसे वंचित रखा जाएगा। आवेदक अनुदान की राशि यदि नहीं दे पाता है तो भू राजस्व के बकाया रूप में उसे राशि वसूल की जाएगी।
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