समय पर कैश न मिलने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ATM में कैश न होने के कारण लोगों को बहुत सी परेशानी होती हैं। इस समस्या को देखते हुए RBI ने ATM में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
आपको बता दे की यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। RBI के निर्देशों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2021 से अगर किसी बैंक के ATM में किसी महीने अगर 10 घंटे या इससे ज्यादा समय तक कैश उपलब्ध नहीं रहता है तो इसका भुगतान बैंक को 10 हजार रुपए का जुर्माना देकर करना पड़ेगा।
RBI ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है,ताकि ATM के जरिए लोगों को पर्याप्त नगदी सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि समय पर कैश न मिलने से लोगों को परेशानी होती है। साथ ही उनके समय की भी बर्बादी होती है आपको बता दे की कुछ बैंक ATM में कैश डालने के लिए कंपनियों की सेवा लेते हैं।
इस स्थिति में भी बैंक को जुर्माना भरना होगा। इसके बदले में बैंक उस व्हाइट लेबल ATM कंपनी से जुर्माने की भरपाई कर सकता है। दरअसल बैंक ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक खाताधारकों से जुर्माना लेता था।
कैश की कमी की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक खाताधारकों से जुर्माना राशि के रूप में 20 रुपए प्लस GST अलग से वसूली करता है। ATM में कम कैश होने की समस्या काफ़ी समय से चल रही है।
आपको बता दें कि जून 2021 के अंत तक देशभर में 2.14 लाख ATM थे। उसके बाद भी ATM में कम कैश होने की समस्या ऐसी की ऐसी बनी हुई हैं। अब देखने वाली बात ये है कि बैंक पर जुर्माना लगने से इस समस्या पर कितनी रोक लगती हैं।
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