हरियाणा के बहुचर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की केंद्र में जाने की याचिका का हाईकोर्ट द्वारा निपटारा किया गया है। यह याचिका कैट के आदेशों के खिलाफ दाखिल की गई थी। खेमका को कोर्ट द्वारा दो सप्ताह के अंदर अतिरिक्त सचिव नियुक्ति के लिए रिप्रेजेंटेशन देने को कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा गौर करने पश्चात इस पर एक महीने में निर्णय लेते हुए स्पीकिंग ऑर्डर पास किए जायेंगे।
बता दें कि कैट ने खेमका को केंद्र में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति से इंकार कर दिया दिया था, जिस पर गत वर्ष 22 जुलाई को खेमका ने उस फैसले को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार द्वारा जवाब में बताया गया था कि अतिरिक्त सचिव के पद की नियुक्ति केंद्र में डेपुटेशन पर डिप्टी सचिव के पद के लिए तीन वर्षों का अनुभव नहीं है।
जबकि अप्रैल 2016 में तय किए गया था कि जिस अधिकारी के पास केवल एक वर्ष का भी अनुभव है, अतिरिक्त सचिव के पद की नियुक्ति के लिए उसके नाम पर भी गौर किया जा सकेगा, लेकिन। वह पहले ही केंद्र में तैनात भी होना चाहिए। लेकिन याचिकाकर्ता अशोक खेमका के पास इस पद पर काम करने का कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए उनके नाम पर गौर नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि अशोक खेमका हरियाणा के एक चर्चित आईएएस अफसर हैं। वे हमेशा से ही अपने तबाबलों एवं टिप्पणियों के कारण चर्चा में बने रहे हैं। खेमका में रहते हुए उन्होंने दर्जनों तबादलों को झेला है।
अब उन्होंने केंद्र में जाने की इच्छा जाहिर की है। चाहे तो चौटाला सरकार हो, हुड्डा सरकार या कोई अन्य सरकार भी हो, उनके सभी में तबादले होते रहे हैं।
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