केंद्र सरकार की यह योजना बुढ़ापे को खास ध्यान में रख कर बनाई गई है। गैर सरकारी नौकरी, दुकानदार, खेती-किसानी, ठेला, रहड़ी और दुकान लगाने वाले सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना से जुड़ने वालों को 60 साल बाद 5000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगी। यदि पति-पत्नी दोनों ने इस योजना का लाभ लिया है तो 60 साल बाद दंपति को 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी।
यदि पति या पत्नी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये पेंशन पति या पत्नी (नॉमिनी) में जो जीवित होगा उसे मिलना शुरू हो जाएगी। सरकार की इस अटल पेंशन योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।
योजन से जुड़ने के लिए हर महीने करना होगा निवेश
इस योजना से जुड़ने के लिए आपको हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा Atal Pension Yojana में निवेश करना होगा और यह निवेश योजना का लाभ लेने वाले के उम्र के हिसाब से होता है। यानी यदि योजना का लाभ लेने वाले की उम्र 18 साल है तो उसे 210 रुपए महीने निवेश करने होंगे।
60 साल बाद मिलेंगे 5000 रुपए प्रति माह
मान लीजिए, पति की उम्र 24 साल और पत्नी की उम्र 21 साल है। तो पति को इस योजना में हर माह 346 रुपए और पत्नी को हर माह 269 रुपए जमा करने होंगे। ये पैसे 59 साल तक जमा करने होंगे। 60वें साल से पति-पत्नी दोनों को 10,000 रुपए महीने यानी 1 लाख 20 हजार रुपए सालाना की पेंशन आजीवन मिलने लगेगी।
काम बचत वाले परिवारों को देख बनाई गई योजना
इसके लिए केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) निवेश का अमाउंट में बड़ा नहीं है। सरकार ने यह योजना उन परिवारों को ध्यान रखकर शुरू की है जो छोटे-छोटे अमाउंट निवेश कर पाते हैं। जिनकी बचत काफी कम है।
योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी
इस योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2020–21 में अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम के खाताधारकों की संख्या में 23 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 31 मार्च 2021 तक इस योजना में कुल खाताधारकों की संख्या बढ़कर 4.24 करोड़ हो गई है।
नियम एवं शर्तें:
धारक के मरणोपरांत भी मिलती रहेगी पेंशन
इस योजना के तहत पेंशन ले रहे व्यक्ति के मरणोपरांत वह पेंशन नॉमिनी को आजीवन मिलता रहेगा। यानी घर के किसी न किसी सदस्य को इसका लाभ मिलता रहेगा। साथ ही इस योजना के तहत पेंशन प्लान लेने पर इनकम टैक्स में सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत निवेशक को 50,000 की इनकम टेक्स डिडक्शन प्रदान की जाएगी।
60 साल से पहले ही धारक की मृत्यु हो गई तो…
पेंशन का लाभ लेने वाले की मृत्यु अगर 60 साल से पहले हो जाती है तो उस अवस्था में पेंशन उसके नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा। किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर इसका लाभ उठाया जा सकता है।
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