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अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माण व फार्म हाउस बन रहे सरकार के गले की फांस

फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों के तोड़फोड़ के आदेश प्रशासन द्वारा दिए जा चुके हैं। लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आड़े आ जाती है और अवैध निर्माणों के तोड़फोड़ का कार्य रोक दिया जाता है। सरकार और प्रशासन के लिए ये अवैध कब्जे अब नासूर बन चुके हैं। फार्म हाउस, कॉलोनी, शिक्षण संस्थान, होटल एवं सोसाइटियां इन अवैध कब्जों में सम्मिलित हैं। वन विभाग व नगर निगम द्वारा इन्हे तोड़ना मुश्किल हो गया है।

वैसे तो कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद नगर निगम द्वारा सूरजकुंड स्थित खोरी कॉलोनी, महालक्ष्मी डेरा, पाली पर बने अवैध निर्माण को तोड़फोड़ कर पूरा साफ कर दिया गया है। लेकिन फार्म हाउस और अन्य अवैध निर्माण सरकार के गले की फांस बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा है। वहीं जमाई कॉलोनी में भी तोड़फोड़ का कार्य अधर में लटका हुआ है।

अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माण व फार्म हाउस बन रहे सरकार के गले की फांसअरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माण व फार्म हाउस बन रहे सरकार के गले की फांस

बता दें कि वन विभाग की कई 500 हेक्टेयर जमीन पर अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण बने हुए हैं। जिनमें लगभग 140 फार्म हाउस, शिक्षण संस्थान, होटल व कई कॉलोनियां शामिल हैं। पिछले 2 महीनों से नगर निगम व वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। कुल 9 फार्म हाउसों को अब तक तोड़ा जा चुका है। लेकिन अब निगम ने फार्म हाउसों को छोड़कर कॉलोनियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। दो सप्ताह पहले सैनिक कॉलोनी बसी जमाई कॉलोनी में निगम द्वारा तोड़फोड़ की तैयारी की गई।

लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप व विजय प्रताप के नेतृत्व में वहां के स्थानीय लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर तोड़फोड़ की करवाई रोकने की मांग पेश की। विजय प्रताप ने इस मामले में कहा की पंजाब व हरियाणा के हाईकोर्ट ने भी जमाई कॉलोनी में बड़खल के लोगों की बात मानी तथा निगम की कोई मलकियत भी इसमें नहीं है।

वहीं जिला वन अधिकारी राजकुमार का कहना है कि मंगलवार को अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माण व जमाई कॉलोनी मामले में सुनवाई की जाएगी। वन विभाग और निगम द्वारा कोर्ट के नए आदेशों पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि निगम की टीम ने अवैध निर्माणों के तोड़फोड़ की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि किसी भी अवैध निर्माण पर कोई भी स्टे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है तथा वे सभी अवैध निर्माण जो अरावली वन क्षेत्र में बने हुए हैं, तोड़े जायेंगे। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई है। जिसके बाद कोर्ट के नए आदेशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Avinash Kumar Singh

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