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मोटर वाहन अधिनियम में हुए बड़े संशोधन, बड़ी गड़बड़ी पर प्रति वाहन पर एक लाख तक वसूला जाएगा चालान

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आए दिन ड्राइविंग लाइसेंस वहां निर्माण मरम्मत और बिक्री जैसे क्रियाओं में गड़बड़ी संज्ञान में आने पर हम हरियाणा सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करते हुए प्रति वाहन जुर्माना वहन करने का नियम लागू कर दिया है जिसके तहत वहां निर्माण मरम्मत और बिक्री में तनिक भी झोलमाल देखने पर एक लाख़ तक का जुर्माना अदा किया जा सकेगा। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य व्यक्ति वाहन की सवारी करता हुआ या चलाता हुआ पकड़ा गया तो प्रति व्यक्ति पर 10 हजार का चालान भुगतान के तौर पर वसूला जाएगा।

परिवहन विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव सतरूजित कपूर की ओर से जारी किए आदेश के तहत यद्यपि
वाहन चालकों, निर्माताओं, लाइसेंस धारकों व अन्य लोगों को नई चालान राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो जरूर हासिल कर लें। वहीं इसके अतिरिक्त यदि वाहन के नाजुक सुरक्षा घटकों के साथ कंपनी कोई छेड़छाड़ करती है तो पकड़े जाने पर एक लाख रुपये प्रति घटक जुर्माना वसूला जाएगा। अगर वहीं वाहन मालिक नाजुक व जरूरी सुरक्षा घटकों में कोई गैर जरूरी बदलाव या छेड़छाड़ करने के बाद पकड़ा जाता है तो उसे छेड़छाड़ पर प्रति घटक 5000 रुपये चुकाने होंगे।

मोटर वाहन अधिनियम में हुए बड़े संशोधन, बड़ी गड़बड़ी पर प्रति वाहन पर एक लाख तक वसूला जाएगा चालान

अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर कम से कम जुर्माना 500 रुपये व अधिकतम एक लाख रुपये प्रति घटक अनुसार होगा। पास या बिना टिकट यात्रा व कंडक्टर के कर्तव्य की अवहेलना पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर वाहन चालक परिवहन विभाग के अधिकारी के आदेशों को नहीं मानता है, कार्य में बाधा डालने या जानकारी न देने या गलत सूचना देने की कोशिश करता है तो 2000 रुपये का चालान होगा।

मोटर वाहन अधिनियम में हुए बड़े संशोधन, बड़ी गड़बड़ी पर प्रति वाहन पर एक लाख तक वसूला जाएगा चालान

हल्के वाहन को तेज गति से चलाने पर लगेगा जुर्माना
परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम के तहत अयोग्य व्यक्ति कंडक्टर लाइसेंस रखता है या स्टेज कैरिज योजना में अवैध लाइसेंस के तहत कार्य करता है तो दस हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। हल्के वाहन को तेज गति से चलाने पर पहली बार 1000, 2000 व दूसरी बार 2000, 4000 रुपये जुर्माना होगा। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर दोपहिया, तिपहिया, ट्रैक्टर का पहली बार 2000, हल्के वाहन का 3000 व अन्य वाहन का 5000 जुर्माना होगा, दूसरी बार ऐसा करने पर 3000, 5000 व 10000 रुपये चालान का प्रावधान है।

मोटर वाहन अधिनियम में हुए बड़े संशोधन, बड़ी गड़बड़ी पर प्रति वाहन पर एक लाख तक वसूला जाएगा चालान

कहीं ना कहीं इस तरह के नए नए संशोधन समाज में गैरकानूनी कार्यो पर नकेल कसने में सक्षम साबित होंगे। यही कारण है कि आए दिन प्रदेश में नए नियम लागू कर आमजन के बीच इस संदेश को पारित किया जाता है ताकि नए संशोधन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली गड़बड़ी और भुगतान चालान जैसे प्रतिभाओं को लागू करके आमजन और प्रशासन के बीच समन्वय बनाए रखे जा सकते हैं।

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