Categories: Government

मोटर वाहन अधिनियम में हुए बड़े संशोधन, बड़ी गड़बड़ी पर प्रति वाहन पर एक लाख तक वसूला जाएगा चालान

आए दिन ड्राइविंग लाइसेंस वहां निर्माण मरम्मत और बिक्री जैसे क्रियाओं में गड़बड़ी संज्ञान में आने पर हम हरियाणा सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करते हुए प्रति वाहन जुर्माना वहन करने का नियम लागू कर दिया है जिसके तहत वहां निर्माण मरम्मत और बिक्री में तनिक भी झोलमाल देखने पर एक लाख़ तक का जुर्माना अदा किया जा सकेगा। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य व्यक्ति वाहन की सवारी करता हुआ या चलाता हुआ पकड़ा गया तो प्रति व्यक्ति पर 10 हजार का चालान भुगतान के तौर पर वसूला जाएगा।

परिवहन विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव सतरूजित कपूर की ओर से जारी किए आदेश के तहत यद्यपि
वाहन चालकों, निर्माताओं, लाइसेंस धारकों व अन्य लोगों को नई चालान राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो जरूर हासिल कर लें। वहीं इसके अतिरिक्त यदि वाहन के नाजुक सुरक्षा घटकों के साथ कंपनी कोई छेड़छाड़ करती है तो पकड़े जाने पर एक लाख रुपये प्रति घटक जुर्माना वसूला जाएगा। अगर वहीं वाहन मालिक नाजुक व जरूरी सुरक्षा घटकों में कोई गैर जरूरी बदलाव या छेड़छाड़ करने के बाद पकड़ा जाता है तो उसे छेड़छाड़ पर प्रति घटक 5000 रुपये चुकाने होंगे।

अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर कम से कम जुर्माना 500 रुपये व अधिकतम एक लाख रुपये प्रति घटक अनुसार होगा। पास या बिना टिकट यात्रा व कंडक्टर के कर्तव्य की अवहेलना पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर वाहन चालक परिवहन विभाग के अधिकारी के आदेशों को नहीं मानता है, कार्य में बाधा डालने या जानकारी न देने या गलत सूचना देने की कोशिश करता है तो 2000 रुपये का चालान होगा।

हल्के वाहन को तेज गति से चलाने पर लगेगा जुर्माना
परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों ने बताया कि अधिनियम के तहत अयोग्य व्यक्ति कंडक्टर लाइसेंस रखता है या स्टेज कैरिज योजना में अवैध लाइसेंस के तहत कार्य करता है तो दस हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। हल्के वाहन को तेज गति से चलाने पर पहली बार 1000, 2000 व दूसरी बार 2000, 4000 रुपये जुर्माना होगा। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर दोपहिया, तिपहिया, ट्रैक्टर का पहली बार 2000, हल्के वाहन का 3000 व अन्य वाहन का 5000 जुर्माना होगा, दूसरी बार ऐसा करने पर 3000, 5000 व 10000 रुपये चालान का प्रावधान है।

कहीं ना कहीं इस तरह के नए नए संशोधन समाज में गैरकानूनी कार्यो पर नकेल कसने में सक्षम साबित होंगे। यही कारण है कि आए दिन प्रदेश में नए नियम लागू कर आमजन के बीच इस संदेश को पारित किया जाता है ताकि नए संशोधन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली गड़बड़ी और भुगतान चालान जैसे प्रतिभाओं को लागू करके आमजन और प्रशासन के बीच समन्वय बनाए रखे जा सकते हैं।

Muskan Gautam

Recent Posts

ओम योग संस्थान ट्रस्ट ने हर्षोल्लास के साथ अपना अपना 26 वां वार्षिक उत्सव

ओम योग संस्थान ट्रस्ट, ओ३म् शिक्षा संस्कार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पाली , फ़रीदाबाद, हरियाणा, भारत…

4 weeks ago

एचिस्टा 2K24: संगीत, कला और प्रतियोगिता से भरपूर दूसरा दिन

ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक तकनीकी-सांस्कृतिक-खेल उत्सव, एचिस्टा 2K24 का दूसरा दिन…

1 month ago

एचिस्टा 2K24: ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नवाचार, संस्कृति और रचनात्मकता का शानदार समापन

एचिस्टा 2K24 का भव्य समापन ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ, जो तीन दिनों की…

1 month ago

ऐशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद का ECHIESTA 2K24 उद्घाटन समारोह: एक शानदार शुरुआत

फरीदाबाद के ऐशलॉन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तीन दिवसीय "ECHIESTA  2K24" का आज उद्घाटन हुआ।…

1 month ago

IMT मेंं पांच दिन करेंगे सिहोर वाले प्रदीप मिश्रा भगवान शिव का गुणगान,सजा पंडाल

बल्लबगढ़ स्थित सेक्टर-66 आईएमटी फरीदाबाद में लगभग 80 एकड़ में होने वाली पांच दिवसीय शिव…

2 months ago

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आयोजित किया ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु दृढ़ संकल्प को मन,वचन व कर्म से निभाते हुए विभिन्न…

3 months ago