हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी की नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सरकार ने ग्रुप सी और डी की सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है। इसके लिए सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है।
प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति के भाग- 1 और भाग-2 के तहत सभी नई भर्तियों/नियुक्तियों को तुरंत प्रभाव से रोकने करने का निर्णय लिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हिसार, अंबाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद मंडलों के मंडल आयुक्तों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, उपायुक्तों, उप–मंडल अधिकारियों (नागरिक) और रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ को पत्र लिखा गया है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि जनहित से जुड़े मामलों में अब तक विभाग मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अनुमोदन से आउटसोर्सिंग नीति भाग-2 के तहत रिक्त स्वीकृत पदों पर ग्रुप सी और डी के अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते थे।
अब राज्य सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार किया है और आउटसोर्सिंग नीति के भाग-1 और भाग-2 के तहत सभी नई भर्ती/नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया है।
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