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हरियाणा के इन जिलों में 10 साल पुराने वाहन बैन, जानिए आपकी पुरानी गाड़ी का क्या होगा?

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देश समेत प्रदेश में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कई प्रकारों से प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। अब हरियाणा के 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आने वाले क्षेत्र के लिए ये आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए प्रशासन अब विशेष अभियान चलाएगा।

अगर किसी ने 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल की गाड़ी चलाई तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। यह सब वातावरण को साफ़ रखने के लिए किया जा रहा है।

हरियाणा के इन जिलों में 10 साल पुराने वाहन बैन, जानिए आपकी पुरानी गाड़ी का क्या होगा?

10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल से संचालित होने वाहनों पर बैन लगाया जाएगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है लेकिन पुलिस अब इन वाहनों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। आदेश ना मानने वालों के वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। आदेशानुसार एनसीआर क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में ये नियम लागू होंगे।

हरियाणा के इन जिलों में 10 साल पुराने वाहन बैन, जानिए आपकी पुरानी गाड़ी का क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए निर्देशों की अनुपालना में एनजीटी ने आदेशों का पालन कराने के लिए आरटीए व जिला पुलिस ज्वाइंट एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई करेंगे। हरियाणा पुलिस अपने जागरूकता अभियान के तहत ऐसे वाहनों के मालिकों को सरकार की नीति के अनुसार इस श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप करने की भी सलाह देगी। इसके साथ ही, प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा और नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।

हरियाणा के इन जिलों में 10 साल पुराने वाहन बैन, जानिए आपकी पुरानी गाड़ी का क्या होगा?

कई जगहों पर लगातार चेकिंग ड्राइव चलाकर वाहनों के कागजात जांचकर इंपाउंड व चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों को न चलाएं।

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