अगर आपका प्लान बन रहा है कि दिल्ली में गाड़ी दौड़ाई जाये तो उससे पहले यह खबर ज़रूर पढ़ लें। वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग में अब 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे वाहनों को अभियान चलाकर जब्त किया जाएगा। प्रदूषण बढ़ने की आशंकाओं के बीच परिवहन विभाग ने इस मामले में योजना तैयार की है।
देश समेत प्रदेश में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। विभाग ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों के मालिकों को दूसरे राज्यों में भी पंजीकरण कराने का मौका दिया है। इसे लेकर विभाग एक माह में चार बार सार्वजनिक सूचना जारी कर चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगाई हुई है। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल भी ऐसे वाहनों के चलने की अनुमति नहीं देता है। उस समय से यदा-कदा दिल्ली-एनसीआर में ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली के पर्यावरण सचिव ने गत सात जुलाई को परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के साथ बैठक की थी।
परिवहन आयुक्त ने 14 जुलाई को अलग बैठक की। इसके बाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को लेकर अपनी प्रवर्तन ¨वंग और यातायात पुलिस को सूची सौंपी है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि यह मुद्दा तमाम लोगों से जुड़ा है। मगर बढ़ रही प्रदूषण की समस्या ने सभी को चिंता में डाला हुआ है। ऐसे में ऐसे वाहनों को दिल्ली में नही चलने देने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई के लिए योजना बनाई जा रही है।
कई प्रकारों से प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। अगर किसी ने 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल की गाड़ी चलाई तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। यह सब वातावरण को साफ़ रखने के लिए किया जा रहा है।