फरीदाबाद जिले के इस गांव को छह माह तक दो हजार रुपए देने के लिए मिली मंजूरी

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 फरीदाबाद जिले के इस गांव को छह माह तक दो हजार रुपए देने के लिए मिली मंजूरी

हरियाणा राज्य के अंतर्गत आने वाली फरीदाबाद जिले के गांव खोरी में जिन लोगों को विस्थापित किया गया था अब उन्हें 6 माह तक प्रतिमाह 2 हजार देने का निर्णय लिया गया है। जिसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने इस बाबत नगर निगम द्वारा पहले चरण में 1403 आवेदन योग्य पाए जाने के बाद उनको निर्देश दिए हैं, जिससे उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

जिसके लिए जरूरी है कि अपने बैंक खाते की जानकारी दें ताकि उनको अंतिम आवंटन पत्र जारी करने व 2000 रुपये प्रति माह की दर से 6 महीने का मुआवजा राशि जारी करने बारे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

फरीदाबाद जिले के इस गांव को छह माह तक दो हजार रुपए देने के लिए मिली मंजूरी

इससे हटकर उनको यह भी निर्देश दिए हैं कि वह उपरोक्त दस्तावेज नगर निगम द्वारा राधा स्वामी सत्संग भवन सूरजकुंड में निगम के स्थापित अस्थाई कार्यालय में 25 जनवरी 2022 तक सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस मे अपने आवेदन के टोकन नंबर के साथ जमा करा सकते हैं।

नगर निगम ने खोरी गांव में पुन: अवैध कब्जे हटाए निगमायुक्त के ध्यान में लाया गया कि कुछ लोगों ने वहां पर पुन: अवैध निर्माण, कब्जा शुरू कर दिया है जिसकी पुष्टि होने पर निगमायुक्त ने इन सभी कब्जों को हटाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की आठ टीमों का गठन किया और उनको आदेश दिए कि इन सभी कब्जों को शांतिपूर्वक 19 से 21 जनवरी की अवधि के अन्दर हटाने की कार्यवाही करें।

फरीदाबाद जिले के इस गांव को छह माह तक दो हजार रुपए देने के लिए मिली मंजूरी

गौरतलब, है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम फरीदाबाद ने सूरजकुंड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली खोरी झुग्गी में हजारों अवैध कब्जों को सितंबर 2021 में हटाया था और वहां से विस्थापित लोगों को निगम की डबुआ कालोनी में बने ईडब्ल्यूएस क्वार्टरों में पुन: स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की थी और उसके अन्तर्गत इन लोगों को स्थापित करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।