हरियाणा सरकार लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है। जिसमें बीपीएल परिवारों के उत्थान के लिए तो वह निरंतर प्रयास कर रही है। अभी सिरसा डीसी अनीश यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान की मरम्मत के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ सभी बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। बता दें यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिलता है।
डीसी अनीश यादव ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत घर के मरम्मत के लिए जो पैसे मिलते थे, अब उस राशि में वृद्धि हुई है। अब यह राशि 50, 000 से बढ़ाकर ₹80, 000 कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल परिवारों को ही इस योजना के तहत कवर किया जाता है उन्होंने यह भी बताया इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहले जो मकान बना हुआ है, उसका समय 10 साल से अधिक होना चाहिए।
यह लोग कर सकते है आवेदन:
आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए।
आवेदनकर्ता के पास अनूसूचित जाति पिछड़ा वर्ग तथा बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए जो कम से कम 10 साल पुराना हों।