खुशखबरी: हरियाणा की महिलाओं को इस भर्ती में मिलेगा 33% का आरक्षण, सरकार ने की घोषणा

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 खुशखबरी: हरियाणा की महिलाओं को इस भर्ती में मिलेगा 33% का आरक्षण, सरकार ने की घोषणा

नारी सशक्तिकरण को लेकर हरियाणा में कई योजनाएं, मुहिम चलाई जा रही है। इस दिशा में हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 49 के सब-सेक्शन 1, सब- सेक्शन 1 के क्लाज-ए में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा फायर सर्विस एक्ट, 2009-12 ऑफ 2009 के तहत बनें हरियाणा फायर ग्रुप-ए सर्विस नियम 2016 में कुछ संशोधन किए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा प्रदेश की महिलाओं को होने जा रहा है।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा संशोधित नियमों को मंजूरी देने के बाद नए सेवा नियम प्रदेश में इसी 10 फरवरी से लागू हो गए हैं। शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

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इन नियमों में संशोधन के तहत अब भविष्य में अग्निशमन विभाग में महिलाएं भी दमकल कर्मी की पोस्ट पर भर्ती होंगी। इसके अलावा सरकार ने इन भर्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की घोषणा भी कर दी है।

खुशखबरी: हरियाणा की महिलाओं को इस भर्ती में मिलेगा 33% का आरक्षण, सरकार ने की घोषणा

बता दें कि अभी तक हरियाणा में अग्निशमन विभाग में महिलाओं को भर्ती नहीं किया जाता था। एक दमकल कर्मी बनने के लिए महिला का कद 152 सेंटीमीटर और वजन साढ़े 47 किलोग्राम होना अनिवार्य है।

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अन्य मापदंड पूरा करने के साथ-साथ महिलाएं तभी दमकल कर्मी बन पाएंगी जब उनकी आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के 6/6 होगी। इसके अलावा 45 साल की आयु पूरी करने महिलाएं तभी इस पोस्ट पर सेवाएं दें सकेंगी जब उनकी आंखों की दृष्टि चश्मे के साथ और बिना 6/6 होगी।

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बता दें कि फिलहाल फायर डिपार्टमेंट के सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं। लंबे समय से इस विभाग में भर्ती भी नहीं हुई है। अनुमान है कि भविष्य में सरकार महिलाओं को इन पदों पर भर्ती कर अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में अपना दमखम दिखाने का मौका दे सकती है।