जैसा की आप सभी को पता है कि सरकार समय-समय पर नए नए फैसले लेते रहती है। जिससे कि लोगों को कई बार परेशानी होती है और कई बार राहत मिलती है। ऐसे ही अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब जमाखोरी करने के मामले में आरोपी को एक बहुत बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज f.i.r. को रद्द करने का आदेश दिया है।
इसके अलावा इस दौरान उन्होंने यह साफ किया है कि, दिल्ली में एक्साइज एक्ट के चलते 25 साल की उम्र से अधिक वाले लोग अपने घर में 9 लीटर शराब और 18 लीटर बीयर या वाइन रख सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम 2010 का नियम 20, बिक्री और शराब को व्यक्तिगत रखने संबंधी अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। नियम 20 के मुताबिक 25 साल से ज्यादा वाले लोग अपने पास 9 लीटर व्हिस्की, वोडका, जिन और रम रख सकते हैं और इसके अलावा वह अपने पास 18 लीटर दिया और वाइन भी रख सकते हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपी के घर से 51.8 लीटर विस्की, वोडका, जिन और रम और 45.4 लीटर बीयर मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बगैर लाइसेंस के इतनी मात्रा में शराब रखने के लिए आरोपी को अंदर कर दिया था। इस मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर f.i.r. रद्द करने की मांग की थी।
आरोपी की ओर से जो वकील पेश हुआ है। उस ने कोर्ट को बताया कि जिस घर से शराब बरामद हुई है, उसमें 6 लोग रहते हैं जिनकी आयु 25 साल से ज्यादा है। वकील ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 20 के तहत घर में बरामद की गई शराब आयु सीमा के अंदर है।
ऐसे में केस को रद्द किया जाए। वही कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के घर में 25 साल से अधिक वाले 6 लोग थे। ऐसे में उनके घर में 54 लीटर व्हिस्की, वोडका, रम और 108 लीटर रखी जा सकती है। ऐसे में आबकारी अधिनियम 2009 का प्रथम दृष्टया कोई उल्लंघन नहीं है।