सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बहुत सारी योजनाएं सरकार निकालती है। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। कई योजनाओं के तहत महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जाते हैं। आपको बता दें, जिस योजना कि आज हम बात करेंगे उसका नाम विधवा पेंशन योजना हैं।
इस योजना के अनुसार महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। जिस लिए वह किसी के ऊपर निर्भर ना रहें और अपना घर घर चला सके। आपको बता दें हर राज्य में अलग-अलग राशि सरकार उपलब्ध कराती है।
एक महत्वपूर्ण चीज और आपको बताते हैं कि इस योजना का फायदा वही महिलाएं उठा सकती है। जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं इसके अलावा अगर महिला को सरकार द्वारा हुई और पेंशन मिल रही है तो वह इसका लाभ नहीं उठा सकती।
आपको बता दे, आवेदक महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही घर की सालाना आय 2,00,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
हरियाणा में इस योजना की बात करें तो यहां सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत हर महीने 2250 रुपये की आर्थिक मदद देती है। विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पति का डेथ सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। आवेदन के लिए लाभार्थी https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
अब तो बता दे उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत महिलाओं को ₹300 प्रति माह दिए जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में ₹1200 प्रति माह और दिल्ली में प्रति तिहाई ₹2500 दे जाते हैं।
इसके अलावा दूसरे राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना में 900 रुपये प्रतिमाह, राजस्थान विधवा पेंशन योजना में 750 रुपये प्रतिमाह, गुजरात में 1250 रुपये प्रतिमाह, उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत 1200 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाती है।