फरीदाबाद में होटल व गेस्ट हाउस के लिए नियम बने सख़्त, रखना होगा हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड

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 फरीदाबाद में होटल व गेस्ट हाउस के लिए नियम बने सख़्त, रखना होगा हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड

स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा इंतजामों को के दुरुस्त रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जितेंद्र यादव ने धारा 144 के तहत जरूरी निर्देश जारी किए हैं।

फरीदाबाद में होटल व गेस्ट हाउस के लिए नियम बने सख़्त, रखना होगा हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड

उन्होंने कहा कि आतंकी व आपराधिक लोगों की सीमावर्ती इलाकों में छुपे होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला में रुकने वाले लोगों का पूरा विवरण रखना जरूरी है।

बिना विवरण के लोगों को रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। घरों में रहने वाले किरायेदार, नौकर, पेइंग गेस्ट आदि की भी जानकारी रखनी होगी।

फरीदाबाद में होटल व गेस्ट हाउस के लिए नियम बने सख़्त, रखना होगा हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड

आईडी जांचकर उनका रेकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करें। सभी विदेशी नागरिकों को सी-फॉर्म भरना होगा, उनकी आईडी व विवरण रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है।

उन्होंने सभी साइबर कैफे के मालिकों को निर्देश दिए कि वह भी अपने यहां आने वाले हर व्यक्ति का रेकॉर्ड रजिस्टर में अंकित करें। सभी अपने यहां सीसीटीवी कैमरे लगाएं और उनकी रिकॉर्डिंग क्षमता 30 दिन की होनी चाहिए।

फरीदाबाद में होटल व गेस्ट हाउस के लिए नियम बने सख़्त, रखना होगा हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड

अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस व पुलिस नियंत्रण कक्ष में दें। एसटीडी, पी पीसीओ बूथ मालिक भी फोन करने वाले 2 व्यक्तियों का पूरा रेकॉर्ड रखें।

मोबाइल व सिम खरीदने-बेचने वाले भी एक रजिस्टर में रेकॉर्ड मेंटेन करके रखें। आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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