दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर लगी रोक अब 13 नवंबर तक जारी रहेगी जबकि ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इससे फरीदाबाद के लोगो की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग अपनी गाड़ी छोड़ दिल्ली जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ठोकरें खा रहे है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहारे जा रहे दिल्ली
दिल्ली जाने के लिए फरीदाबाद वासियों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया। बदरपुर बॉर्डर पर शाम को पुलिस चेकिंग करती नजर आई। वही दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक पुलिस भी चौकना होकर चेकिंग करती नजर आई। वही ट्रकों के लिए ये नियम लागू नहीं होते।
फरीदाबाद वासियों को हो रही परेशानी
फरीदाबाद से दिल्ली में काम करने वाले लोगो के लिए ये एक कड़ी परेशानी है। फील्ड वर्क वालो के लिए और भी ज्यादा दुविधा की बात है। ग्रैप के तीसरे स्टेज के तहत दिल्ली में प्रवेश होते ही सभी रेड लाइट पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों के नंबर प्लेट के जरिए मॉडल नंबर बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल पर निगरानी रख रही है।
नियम उल्लंघन करने पर लगेगा भरी जुर्माना
वही आपको बता दे, परिवहन विभाग ने एक आदेश में कहा कि नियम का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहन, और सरकार और चुनाव संबंधी कार्यों में जुटे वाहन इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं।