शहर में लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए बीते गुरूवार की शाम को वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने NCR में ग्रैप-3 के नियम लागू कर दिए है। ताकि इन नियमों का पालन करके प्रदूषण से बचा जा सके। क्योंकि शहर में प्रदूषण कम होने का नाम ही नही ले रहा है, पिछले कुछ दिनों से शहर का AQI रेड जोन में है। बीते गुरुवार को यहां का AQI 414 दर्ज किया गया था, जोकि गंभीर श्रेणी में आता है।
इस बढ़े AQI की वज़ह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रदूषण की वज़ह से शहर में दिनभर SMOG की चादर छाई रही। जिस वज़ह से लोगों को दिन में भी वाहनों की लाइट जला कर चलना पड़ा। साथ ही उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हुई और आंखों में भी जलन महसूस की।
ग्रैप-3 के नियम में इन कामों पर रहेंगी पाबंदी
कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक रहेगी।
खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, वेल्डिंग से जुड़े काम, तोड़फोड़ की गतिविधि पर रोक रहेगी
प्रोजेक्ट साइट से बाहर निर्माण सामग्री उतारने- चढ़ाने पर रोक रहेगी
ओपन ट्रिच सिस्टम के जरिए सीवर लाइन, पानी लाइन, ड्रेनेज काम आदि पर रोक रहेगी
BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल की कारों पर रोक रहेगी
स्टोन क्रशर जोन और खनन से जुड़े कामों पर रोक रहेगी
इन कामों पर रहेंगी छूट
रेलवे सेवाओं, रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो रेल सर्विस से जुड़े, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस अड्डों, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा से जुड़ी परियोजनाओं, अस्पताल और हेल्थ केयर सेंटर, पब्लिक प्रोजेक्ट जैसे फ्लाईओवर, सड़क, नेशनल हाईवे, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रिब्यूशन से जुड़े कामों को छूट रहेगी।