हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में एक घोषणा की है, जिसके बाद से प्रदेश के सिर्फ बुजुर्गों और विधवा औरतों को ही नहीं बल्कि दिव्यांगजनों को भी पेंशन दी जाएगी। सरकार की इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है। साथ ही इस योजना के तहत सरकार 21 तरह के दिव्यांगजनों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देगी।
बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना है। ताकि इस योजना की मदद से वह अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। इसी के साथ बता दें कि इस योजना के पात्र व्यक्ति सामाजिक कल्याण विभाग में आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
इन दिव्यांगजनों को मिलेगा लाभ
रोग का नाम
लोकोमोटर विकलांगता
कुष्ठ रोगी
सेरेब्रल पाल्सी
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
अंधापन
कम दृष्टि (लो विजन)
सुनने की अक्षमता
भाषा विकलांगता
बौद्धिक विकलांगता
विशिष्ट सीखने की विकलांगता
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
मानसिक बीमारी
क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
मल्टीपल स्क्लेरोसिस
पार्किंसंस रोग
सिकल सेल रोग
शारीरिक अपंगता
हीमोफीलिया
थैलेसीमिया
एसिड अटैक पीड़ित
बौना
ये लोग होंगे पात्र
दिव्यांग की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
दिव्यांग हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
दिव्यांग कम से कम 3 वर्षों से हरियाणा में रह रहा हो।
60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ही पेंशन का लाभ मिलेगा।