हरियाणा में अब स्कूल बस के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं । दरअसल अंबाला शहर में बाल अधिकार आयोग की बैठक में विभाग ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।

स्कूल बस के लिए यह निर्देश आए हैं की यदि वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, कैमरे और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो वह बस बच्चों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाई जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें की बाल अधिकार आयोग की समीक्षा बैठक शुक्रवार को हुई थी जिसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे । आयोग के सदस्य अनिल कुमार राठौर और श्याम शुक्ला ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिक है तथा इसे लेकर किसी भी तरह के लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

इसके अलावा यह अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं की स्कूल बसों की नियमित जांच की जाए तथा नियमों का शक्ति से पालन कराया जाए।

इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी को यह निर्देश दिए गए की रोड सेफ्टी और सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के बारे में बच्चों को तथा स्कूल प्रशासन को जागरूक किया जाए और इसे लेकर कार्यक्रम करवाए जाएं। इस निर्देश से दुर्घटना पर नियंत्रण रखा जा सकेगा तथा स्कूली बच्चे सुरक्षित स्कूल से घर आ जा सकेंगे।



