पिछले वर्ष 19 दिसंबर को हिंसक रैली के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने हेतु मामले में मामले में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून, गैंगस्टर एक्ट के साथ ही अब कुर्की के आदेश भी कर दिए गए हैं.
इसी क्रम में डीएम लखनऊ ने चार लोगों की 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दिया है।
उक्त मामले कुल 57 आरोपियों में से चार लोगों के खिलाफ यह आदेश पारित किया है। यह फैसला एस’डीएम कोर्ट द्वारा दिए गए रिकवरी आदेश के बाद लिया गया. इसी के बाद चार आरोपियों की प्रॉपर्टी मंगलवार को सील की गई थी। चारों सील प्रॉपर्टी को लेकर कुर्की का प्रपत्र आज कर दिया गया. आदेश के मुताबिक़ कूल 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार रुपयों की रिकवरी होनी है।
गौरतलब है कि पिछले साल 19 दिसंबर 2019 को राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ करने वाले 15 उपद्रवियों के खिलाफ कैसरबाग़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. पुलिस के मुताबिक जल्द ही कुछ अन्य आरोपियों पर भी गैंगस्टर लगाया जाएगा.
एसीपी कैसरबाग़ आईपी सिंह ने बताया कि इरफान, मो शोएब, मो शरीफ, मो आमिर, मो हारून, अब्दुल हमीद, नियाज़ अहमद, मो हामिद, इकबाल अहमद, शहनाज़, मो समीर, मो फैज़ल, मो इकबाल, कफील अहमद और सलीम उर्फ सलीमुद्दीन पर गैंगस्टर एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। इनमें से कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है।
पिछले साल 19 दिसम्बर को राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 287 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. साथ ही 18 आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी भी चल रही है. बता दें कि बलवा, तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में कुल 63 मुकदमे दर्ज किए गए थे.
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