जया बच्चन को मिला कोर्ट में पेश होने का आदेश, जमीन विवाद मामले में किया ये काम

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 जया बच्चन को मिला कोर्ट में पेश होने का आदेश, जमीन विवाद मामले में किया ये काम

जया बच्चन को मिला कोर्ट में पेश होने का आदेश, जमीन विवाद मामले में किया ये काम :- अक्सर देखा जाता रहा है, कि फिल्मी सितारे किसी न किसी वजह से हमेशा ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते है। वहीं इन दिनों जमीन को लेकर फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन चर्चा में है।

हालाकि जमीन विवाद को लेकर आये दिन कोई न कोई घटना अक्सर सुनने को मिलती ही रहती है। इसी क्रम में बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन को जमीन विवाद मामले में कोर्ट में पेश होने के दिये गये निर्देश। खबर विस्तार से जानने के लिये इस पोस्ट के अंत तक बने रहे।

जया बच्चन को मिला कोर्ट में पेश होने का आदेश, जमीन विवाद मामले में किया ये काम

आपको बता दें कि ये डील एक करोड़ पांच लाख रुपये प्रति एकड़ किया गया था पर अब जया बच्चन पर इसे बेचने के करार से मुकरने का आरोप लगा है, ये आरोप भोपाल से बीजेपी के पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के बेटे अनुज डागा ने कोर्ट में वाद पेश करने के बाद लगाया है,

उनके मुताबिक जया बच्चन ने करार होने के बाद जमीन की दो करोड़ रुपये प्रति एकड़ कीमत मांगी और फिर ये करार खत्म कर दिया, अब ये मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 30 अप्रैल की तय की है जिसके मुताबिक जया बच्चन को उस दिन कोर्ट में पेश होना अनिवार्य होगा।

जया बच्चन को मिला कोर्ट में पेश होने का आदेश, जमीन विवाद मामले में किया ये काम

वहीं जानकारी के मुताबिक जया बच्चन ने भोपाल के सेवनिया गौड़ में तकरीबन 12 साल पहले 5 एकड़ जमीन खरीदी थी, डागा के वकील इनोष जॉर्ज कार्लो ने बताया है कि जया बच्चन ने इस जमीन को बेचने के लिए राजेश ऋषिकेश यादव को अधिकारी बनाया था और बयाने के तौर पर एक करोड़ रुपये की राशि जया बच्चन के खाते में जमा करा दिए गए

लेकिन जमीन बिकने के महज 6 दिनों के भीतर ही जया बच्चन ने वो पैसे 25 मार्च को अनुज डागा के खाते में वापस कर दिए, कोर्ट में सबूत के तौर पर अनुज डागा और राजेश ऋषिकेश यादव के बीच बातचीत को भी पेश किया गया।

जया बच्चन को मिला कोर्ट में पेश होने का आदेश, जमीन विवाद मामले में किया ये काम

आपकी जानकारी के लिये बता दें कि अनुज डागा के वकील इनोष जॉर्ज कार्लो के मुताबिक,

इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक ऑफर देने के बाद जब वो एक्सेप्ट हो जाती है और कंसीडरेशन का पेमेंट हो जाता है तो संविदा पूर्ण मानी जाती है. मेरे पक्षकार और जया बच्चन के बीच संविदा आचरण के जरिए और डिजिटली संविदा निष्पादित हुई और इस संविदा के अंतर्गत सहमति के मुताबिक एक करोड़ का पेमेंट बैंक खाते में हुआ. पेमेंट लेने के बाद ज्यादा राशि मांगते हुए इस करार को तोड़ दिया गया. जो कि मेरे पक्षकार के साथ अन्याय है।

ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जया बच्चन के नाम पर बोपाल के सेवनिया गोंड तहसील के पटवारी हल्का नंबर 40 में 2.024 हेक्टेयर जमीन है. इस मामले में पीड़ित शख्स का कहना है कि पांच एकड़ जमीन को बेचने का सौदा 19 मार्च को हुआ था.

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ये सौदा तय होने के बाद जया बच्चन को सौदे के मुताबिक कुल राशि का 20 फीसदी हिस्सा एडवांस के तौर पर उन्हें दे दिया गया और बाकी बचे पैसों को तीन महीने में देने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन अब जया बच्चन जमीन बेचने से इनकार कर रही हैं और इस एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहती हैं।