कार्यप्रणाली को निखारने के लिए तीन लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को होंगे अपग्रेड, हरियाणा सरकार ने लगाई मुहर

0
223

सरकारी कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग देने हेतु सरकारी कर्मचारियों को अपग्रेड करने का निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया। इस निर्णय के मुताबिक हरियाणा की लगभग तीन लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को अपडेट कर दक्ष बनाया जाएगा ताकि उनकी कार्यप्रणाली को और अधिक निखार समाज हित हेतु कार्य में लगाया जा सके।

जिसके लिए केबिनेट मीटिंग में हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति 2020 मुहर लगाई है। जिसमें 31 मार्च 2022 तक सभी तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके लोगों को उच्च गुणवत्ता का कुशल, पारदर्शी एवं समयबद्घ शासन प्रदान करने और उच्च स्तर की दक्षता, अखंडता और मानव संसाधनों के कौशल को उच्च स्तर पर बनाए रखने का टारगेट रखा गया है।

नीति के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और राज्य उपक्रम, राज्य वित्त पोषित सहकारी संस्थाएं, जिनमें पंचायती राज संस्थान और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को वर्तमान एवं भावी नौकरियों के लिए दक्ष बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण सेवा में उनके प्रवेश के समय और सेवाकाल के दौरान उचित अंतराल पर दिया जाएगा।

एचसीएस तथा संबद्घ सेवाओं के सभी अधिकारियों के लिए हिपा द्वारा एक संयुक्त मूलभूत पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। ‘मेरे राज्य का गर्व’ हिपा और 86 अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले जेएफसी और अन्य दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्त्रस्मों का हिस्सा होगा।

इसी प्रकार,नैतिकता और अखण्डता, व्यवहार कुशलता, भाषा एवं शिष्टाचार के साथ-साथ तनावमुक्ति आदि के प्रशिक्षण कार्यक्त्रस्म त्रैमासिक रूप से आयोजित किए जाएंगे। आध्यात्मिक एवं योग संस्थानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों के बीच नैतिकता एवं साकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए भागीदार बनाया जाएगा। कर्मचारियों के प्रशिक्षण को एचआरएमएस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) राज्य का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान होगा।

साइबर सिटी, पार्क डेवेलप करने के लिए जेब होगी खाली

हरियाणा में साइबर सिटी व पार्क डेवलप करना अब थोड़ा महंगा होगा। साइबर सिटी के विकास के लिए निर्धारित नीति मानदंडों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, साइबर पार्क व साइबर सिटी के लिए लाइसेंस फीस की दर को पूर्व में लागू दर से चार गुणा बढ़ाया गया है। अब नीति के तहत, साइबर सिटी परियोजनाओं का विकास वर्क-लिव-प्ले अवधारणा पर किया जाएगा।

जिसमें आईटी घटक 66 प्रतिशत (न्यूनतम), वाणिज्यिक 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत और आवासीय 22 प्रतिशत (अधिकतम) एवं मनोरंजन व पार्क चार प्रतिशत अनुमोदित किया गया है। साइबर सिटी, ग्रुप हाउसिंग और वाणिज्य के लिए निर्धारित फीस एवं शुल्क की वसूली संबंधित उपयोग के तहत आने वाले संबंधित क्षेत्र के लिए की जाएगी।