हरियाणावासियों को ट्रैफिक चालान सेराहत दिलाने के लिए विधायक मूलचंद शर्मा ने की पहल

0
588

यदि आप भी वाहन चलाने का शौक रखते है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर भारी भरकम रकम वसूल करने के लिए चालान काटेंगे यह सोच कर अपनी इच्छाओं को रौंद रहे हैं। तो अब हरियाणा सरकार का यह फरमान आपकी जेब तो खाली होने से भी बचाएगा।दरसअल, कई बार देखा गया है कि आमजन के पास अपना निजी वाहन होता है इसके बावजूद वह अन्य यातायात के साधनों को प्राथमिकता देते है

क्योंकि वह लोग इस बात से अवगत होते है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटा गया चालान उनके सामने आर्थिक स्थिति पैदा कर सकता है।

वहीं कुछ लोगों में हरियाणा सरकार निश्चित किए गए चलान को लेकर आक्रोश पनप रहा था। इसी विषय पर चर्चा करने हेतु बुधवार को चंडीगढ़ में एक बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें बिना हेलमेट, गाड़ी के कागज या लाइसेंस आदि के वाहन चलाते पर हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के तहत भारी जुर्माने को कम करने हेतु विषय पर चर्चा होगी।

आपको बताते चले, बल्लबगढ़ मंत्री मूलचंद शर्मा ने राज्य सरकार में यह पहल की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट-2019 में अगले 40 साल तक वसूल किए जाने वाले जुर्माने की राशि तय की थी मगर राज्य सरकार पहले ही दिन से यह राशि वसूल रही थी।

विधायक ने कहा की इस निर्णय से आम जन से लेकर ट्रांसपोर्टरों में भारी रोष व्यक्त किया जा रहा था। इस साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की 18 वीं और यातायात विकास परिषद की 39 वीं बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों के परिवहन मंत्रियों को साफ कर दिया था कि मोटर व्हीकल एक्ट-2019 में अभी तय राशि अगले 40 साल तक के लिए हैं।

ऐसे में एक्ट में तय की गई जुर्माना राशि को राज्य सरकार अपने स्तर पर स्लैब में बदल सकती हैं। गडकरी ने यह भी कहा था कि पहले ही साल में 40 साल बाद लगने वाली जुर्माना राशि वसूलने से राज्य सरकार परहेज करें।

हरियाणा सरकार बुधवार को मोटर व्हीकल एक्ट में तय जुर्माना राशि की अगले 40 साल के लिए स्लैब तैयार करेगी। गुजरात, उत्तराखंड पहले ही जुर्माना राशि 50 फीसद कर चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी कम की है जुर्माना राशि।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here