अब इस राज्य में निजी वाहनों को नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, जाने कौन सा है वह राज्य?

अब मध्य प्रदेश में निजी उपयोग के यात्री वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। राज्य सड़क विकास निगम की नई सड़कों पर यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने टोल टैक्स संबंधी नीति में नए प्रविधान कर दिए हैं। वास्तव में, अब एकत्र किए गए टोल का अस्सी प्रतिशत वाणिज्यिक वाहनों से आता है।

वहीं, निजी इस्तेमाल में आने वाले वाहनों पर टोल टैक्स कम और परेशानी ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्य में अधिकांश प्रमुख सड़कों का निर्माण राज्य सड़क विकास निगम द्वारा बिल्ड आपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) पद्धति पर किया जा रहा है।

टोल टैक्स की भीड़ से मिलेगी निजात

लोक निर्माण विभाग ने दो सौ सड़कों का सर्वे कराया था। इसमें पता चला कि जो टोल टैक्स वसूला जाता है उसमें अस्सी फीसदी की हिस्सेदारी वाणिज्यिक वाहनों की होती है। निजी छोटे वाहनों से मात्र 20 फीसदी टैक्स मिलता है। जबकि उसमें सवार यात्रियों को परेशानी अधिक होती है।

इससे टोल प्लाजा में जाम भी लगता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि निजी वाहनों की यदि टोल टैक्स से छूट दी जाए तो यात्रियों को सुविधा होगी और राजस्व का भी अधिक नुकसान नहीं होगा।

निजी वाहनों को नही देना होगा टैक्स

इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसे देखते हुए विभाग ने यह प्रावधान किया है। यह तय किया गया है कि सड़क बीओटी है (एजेंसी सड़क बनाती है, टोल लेती है और एक निश्चित अवधि के बाद इसे सरकार को सौंपती है)

या वार्षिकी प्रणाली (एजेंसी द्वारा सड़क के निर्माण के बाद, समान किश्तों में लागत राशि दी गई)। इन सड़कों पर निजी इस्तेमाल के लिए यात्री वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।

विभाग प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने कहा

विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के अनुसार अब टोल टैक्स लगाने के जो भी प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, उनमें निजी वाहनों से टैक्स नहीं वसूलने का प्रावधान शामिल नहीं किया जाएगा। पहले कुछ सड़कों के प्रस्ताव पुराने प्रावधान के अनुसार कैबिनेट में गए थे और उन्‍हें मंजूरी भी मिली थी लेकिन अब उन्‍हें संशोधन के लिए पेश करने की तैयारी की जा रही है।

कौन होगा टैक्स मुक्त?

राष्ट्रपति
उपाध्यक्ष
प्रधानमंत्री
मंत्रियों
सांसद मंत्री
न्यायाधीश-मजिस्ट्रेट
वरिष्ठ अधिकारी
डिफेंस पुलिस
फायर फाइटिंग की गाड़ी
एंबुलेंस
मजिस्ट्रेट सचिव
विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी
विभिन्न विभागों के सचिव
चयनित राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी। इनके अलावा वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा छूट दी गई है।

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