फरीदाबाद में एक बार फिर से तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं। इन तोड़फोड़ में मकानों के साथ-साथ सभी फॉर्म हाउस, मैरिज गार्डन इन सभी पर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं।
प्रशासन ने तोड़फोड़ के लिए कार्यवाही का पूरा इंतजाम कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ समय से अवैध निर्माण पर कारवाही के आदेश दिए हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी जमाई कॉलोनी में तोड़फोड़ किया गया है और तमाम लोग अपने घर से बेघर हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि राजकुमार जोकी जिला
वन विभाग अधिकारी है उन्होंने बताया कि अरावली मैं जो भी अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं जो भी फॉर्म हाउस हैं या फिर बस बस्तियां हैं।
उन्हें पहले नोटिस जारी किया गया था जिससे वे पहले ही अवगत हो जाए अब इस नोटिस का समय समाप्त हो गया है जिसके बाद से अब तोड़फोड़ की कार्यवाही आगे की जाएगी।