फरीदाबाद: लॉकडाउन के कारण लोगों की बाहर आवाजाही बंद है। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए हरियाणा सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री और ट्रांसफर डीड पर रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगने का मतलब है कि फिलहाल अभी कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन ना बैठ सकता है और ना ही किसी और की जमीन खरीद सकता है।
इसके साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा ट्रांसफर डीड पर भी रोक लगाई गई है। यहां आपको पता होना चाहिए कि जमीन रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर डीड का क्या मतलब होता है।
इसके साथ ट्रांसफर डीड का मतलब होता है बिक्रीनामा। यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का एक तरीका होता है जिसमें sub-registrar ऑफिस में प्रॉपर्टी करेक्शन करवाना पड़ता है।
इसके बाद प्रॉपर्टी में मालिक के नाम की जाती है। ट्रांसफर डीड करते वक्त है ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी का होने वाला नया मालिक आप का सगा संबंधी ना हो।इसके अलावा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए गिफ्ट डीड और त्याग नामा का तरीका बनाया जाता है।
रजिस्ट्रियां बंद करने की जानकारी सभी जिला उपायुक्तों, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को दे दी गई है।
क्यों लगाई गई जमीन की रजिस्ट्री पर रोक? जानिए पूरा मामला।
- हरियाणा सरकार ने जमीन की खरीद बेच से जुड़े भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की शिकायतों के चलते यह फैसला लिया है।
- इसकी पुष्टि रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा की गई है।
- सरकार ने प्रदेश में 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक सभी प्रकार की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है।
- इन 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री की प्रक्रिया में होने वाली कमियों और खामियों को दूर किया जाएगा।
- प्रदेश सरकार टेक्नोलॉजी की सहायता से एक नए सिस्टम के जरिए जिससे 15 दिन के बाद जमीनों की रजिस्ट्री शुरू होने पर भ्रष्टाचार का पता लगाया जा सकेगा।
क्या आपके अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा जमीन के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर डीड पर लगाई गई रोक भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए।
Written by- Vikas Singh