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हरियाणा के निजी स्कूल अभिभावकों से वसूल सकेंगे पूरी फीस, जानिए क्या हुआ फैसला

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हरियाणा के निजी स्कूल : कोरोना काल में सभी के घर पैसों का आना बंद है | व्यापारी हो या शार्मिक सभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं | स्कूल वालों को इस समय सिर्फ पैसों का भूत सवार है | स्कूल फीस मामले में राहत की आस लगाए बैठे हरियाणा के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है |

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को निजी स्कूलों को एडमिशन और ट्यूशन फीस वसूलने की इजाजत दे दी है | इनमें ऐसे स्कूल भी शामिल हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास नहीं ली है |

हरियाणा के निजी स्कूल अभिभावकों से वसूल सकेंगे पूरी फीस, जानिए क्या हुआ फैसला

स्कूल तो शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन जिस प्रकार हरियाणा के स्कूल वाले बर्ताव कर रहे हैं उस से लगता है कि वे बस पैसों के लिए ही शिक्षा प्रदान करते हैं | इससे पहले पंजाब के निजी स्कूलों के मामले में हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें एडमिशन और ट्यूशन फीस वसूले जाने की इजाजत दी थी|

कोरोना काल में बहुत से लोगों की नौकरी छूट गयी है, ऐसे में अभिभावकों के लिए फीस देना कैसे आसान हो सकता है | हाईकोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन में चाहे किसी स्कूल ने ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी है या नहीं सभी स्कूल इस दौरान की ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूल सकते हैं| साथ ही हाईकोर्ट ने सभी निजी स्कूलों को किसी भी किस्म की फीस बढ़ोतरी नहीं करने के आदेश दे दिए थे|

हरियाणा के निजी स्कूल अभिभावकों से वसूल सकेंगे पूरी फीस, जानिए क्या हुआ फैसला

भारत में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है | मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं | हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब सरकार के उस आदेश को सही करार दे दिया था | जिसके तहत सत्र 2020-21 में फीस बढ़ाए जाने पर रोक लगा दी थी |

हरियाणा के निजी स्कूल अभिभावकों से वसूल सकेंगे पूरी फीस, जानिए क्या हुआ फैसला

वार्षिक शुल्क, परिवहन चार्ज और बिल्डिंग चार्ज के संबंध में हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वह यह तय करें कि लॉकडाउन के दौरान जितने समय स्कूल बंद रहे हैं, इनमें से इस दौरान जिस पर खर्च हुआ है वही जायज चार्ज वह वसूल सकते हैं| जिस सुविधा पर उनका कोई खर्च नहीं हुआ है, वह उस चार्ज की वसूली नहीं कर पाएंगे|

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