कोरोना काल में सभी जहां चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं कि दवा आएगी और कोरोना खत्म होगा, वहीँ दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा महिलाकर्मियों को बड़ी राहत दी है | दरअसल, 500 कैडर पदों वाले विभागों में तैनात इन कर्मचारियों को पहली ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना होगा |
रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन त्योहारों में माना जाता है | ऐसे में महिलाकर्मियों के लिए सरकार ने उन्हें स्टेशन का विकल्प भरने में छूट दी है | शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ऑनलाइन तबादला नीति को लेकर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया |
हरियाणा सरकार कोरोना से लड़ने में कड़ा प्रयास कर रही है | और वहीँ महिलाकर्मियों की समस्यांओं को भी समझ रही है | सीएम के निर्णय के अनुसार अविवाहित कर्मी से विवाह के बाद व अन्य कर्मचारियों से अलग से विकल्प मांगे जाएंगे | इन महिला कर्मचारियों को उनके विकल्प के अनुसार तीन वर्ष के लिए पहला स्टेशन दिया जाएगा | उसके बाद महिला कर्मचारी यदि ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेती हैं तो विकल्प अनुसार पहला, दूसरा या तीसरा स्टेशन देंगे |
मनोहर सरकार ने जो फैसले लिए हैं, वो सराहनीय हैं | फैसले जो है इसी प्रकार शत-प्रतिशत दिव्यांग या 80 प्रतिशत लोकोमोटिव दिव्यांग कर्मचारी को स्थानांतरण नीति के अनुसार पहली पसंद का स्टेशन दिया जाएगा | बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि सभी प्रशासनिक सचिव अध्यापक ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को आधार मानकर अपने विभाग में 500 से अधिक कर्मचारियों की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति मुख्य सचिव कार्यालय से 31 अगस्त 2020 से पहले-पहले अनुमोदित करवा लें |
केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार वह अपने कर्मचारियों के लिए बहुत काम करती हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी सिर्फ भ्रष्टाचार करते आए हैं | हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार कर्मचारी की सहमति लेने उपरांत तीन दिन तक विकल्प देने के लिए पोर्टल खोला जाए | जिन विभागों में कर्मचारियों से विकल्प मांगने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्रशासनिक सचिव अगस्त माह में किसी भी समय कर्मचारी का ऑनलाइन स्थानांतरण कर सकते हैं |
फरीदाबाद बल्लभगढ़ से विधायक और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचन्द शर्मा ने परिवहन विभाग में चालक और परिचालक की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलसी का शुभारंभ भी आज किया , परिवहन मंत्री ने बटन दबा कर किया 565 चालक और 376 परिचालकों का ट्रांसफर