कोरोना महामारी के चलते फरीदाबाद में जानिए कब लगेगी ई-लोक अदालत ।

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पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय व राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर जिला में आगामी 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय ई-लोक अदालत का आयोजन कि जाएगा।

यह जानकारी सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे ने दी। समय-समय पर उच्च न्यायालय व राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण हरियाणा की तरफ से लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।

कोरोना महामारी के चलते फरीदाबाद में जानिए कब लगेगी ई-लोक अदालत ।

लेकिन इस बार कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए ई-लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निपटारा करने का फैसला किया गया है। ताकि अदालतों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

उन्होंने बताया कि जो भी पक्षकार अपने मुकदमे का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करना चाहते हैं। वे अपने वकील या स्वयं दरखास्त देकर मुकदमे लोक अदालत में रखवा सकते हैं। इसके अलावा मुकदमे के पक्षकार ई-मेल, व्हाट्सएप द्वारा भी अपनी दरखास्त जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ईमेल आईडी dlsafbd@gmail.com पर भी भेज कर अपने मुकदमे ई-लोक अदालत में रखवा सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ई-लोक अदालत में जिला की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमे जिनमें चेक बाउंस से सबंधित, बैंक रिकवरी, श्रमिक विवाद, बिजली पानी, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मुआवजे से संबंधित समझौते योग्य तथा फौजदारी, दीवानी सहित आपसी सहमति के राजस्व विभाग के मुकदमों को रखा जाएगा।

न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने बताया की यह राष्ट्रीय ई-लोक अदालत जिला न्यायिक परिसर फरीदाबाद सेक्टर 12 में आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत के माध्यम से सभी रिवेन्यू कोर्ट जिसमें डिस्टिक मजिस्ट्रेट व एसडीएम कोर्ट के मुकदमे भी रखे जाएंगे। जिसके लिए अदालतों द्वारा संबंधित पक्षों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ताकि वह अपने मुकदमा में समझौते के लिए 29 अगस्त 2020 को आ सके।