अवैध कॉलोनियों पर फरीदाबाद निगम की कार्यवाही लगातार जारी, आज फिर चला पीला पंजा ।

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टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से अवैध कालोनियों में लगातार तोडफोड की जारी है। आज दिनांक 21.08.2020 को जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट, फरीदाबाद की टीम द्वारा गाँव धौज व पावटा की राजस्व सम्पदा में 2 अवैध कालोनियां जो कि लगभग 4 एकड भूमि पर विकसित की जा रही थीं, में जिला प्रषासन की मदद से तोडफोड की कार्यवाही अमल में लाई गई।

तोडफोड की कार्यवाही के दौरान अवैध कालोनियेां में बनाये गये रोड़ नेटवर्क के अलावा 10 डीपीसी/बाउंड्रीवाल में तोडफोड की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त बल्लभगड-सोहना अनुसूचित सड़क की 30 मीटर की वर्जित पट्टी में 4 दुकानें, 1 ढाबा व 1 बाउंड्री वाॅल को तोड़ा गया। विभाग द्वारा आजकल भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। जिससे सामान्य जनता में एक संदेष जा रहा है कि अवैध कालोनियों में प्लाॅट खरीदना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है।

अवैध कॉलोनियों पर फरीदाबाद निगम की कार्यवाही लगातार जारी, आज फिर चला पीला पंजा ।

विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर शहर मे पनप रहीं अवैध कालोनियों व निर्माणों को शुरूआती दौर में ध्वस्त किया जा रहा है। यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र अध्ाििनयम के तहत की गई है। तोडफोड की कार्यवाही के दौरान श्री नरेष कुमार, जिला नगर योजनाकार-कम-ड्यूटि मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त थाना अध्यक्ष धौज मय पुलिस बल व श्री प्रदीप राना, जे० ई० मौजूद थे।

तोडफोड की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद श्री नरेष कुमार द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा की जा रही तोडफोड में और सख्ती बरती जायेगी ताकि अवैध कालोनी काटने व उसमें निर्माण करने वाले मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोड़ा जा सके। यहाँ यह भी बताया जाता है कि सभी अवैघ कालेानियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जा चुके हैं।

अवैध कॉलोनियों पर फरीदाबाद निगम की कार्यवाही लगातार जारी, आज फिर चला पीला पंजा ।

अतः आम जनता से अनुरोध है कि अवैध काॅलोनियेां में भूःमाफियाओं के बहकावे में आकर प्लाॅट ना खरीदें व अपनी मेहनत की कमाई को बरबाद ना होने दें क्योंकि अवैध कालोनी में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कालोनी/निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कालोनी/निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।