हरियाणा : अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो आपने परिवार पहचान पत्र के बारे में जरूर सुना होगा। जिसका शुभारंभ स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। इस योजना के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूल में आज यानी 25 अगस्त से 2 सितंबर तक परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे इसका लाभ उठाने के लिए छात्र और उनके अभिभावकों को स्कूल में बुलाया जाएगा।
यह है परिवार पहचान पत्र की योजना
*परिवार पहचान-पत्र पूरे परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा और इसमें शीर्ष पर परिवार के मुखिया का नाम होगा। परिवार के सदस्य का नाम उसके जन्म के तुरंत बाद परिवार पहचान-पत्र में जोड़ दिया जाएगा और लड़की की शादी के बाद उसका नाम उसके ससुराल के परिवार पहचान-पत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
उक्त स्थानों पर बन सकता है परिवार पहचान पत्र
परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए सभी राशन डिपो,तहसील कार्यालयों,खंड विकास कार्यालय,गैस एजेंसी,सरकारी स्कूलों,अटल सेवा केंद्रों और सरल सेंटर में फार्म मुफ्त लिए जा सकते हैं। फार्म में अपनी और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरें और जरूरी कागज लगाकर जमा कर दें।
परिवार पहचान-पत्र बनाने का दावा
योजनाओं का लाभ लोगों को उनके दरवाजे पर प्रदान किया जाएगा। प्रवासी परिवार जगह छोड़ने के बाद इस पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं और उनकी पिछली जानकारी हटा दी जाएगी। प्रत्येक योजना का लाभ प्रत्येक परिवार इकाई तक पहुंचे। हरियाणा परिवार की पहचान करने और उसके उत्थान,मानचित्रण और लाभ प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। आयोग्य व्यक्तियों और अयोग्य परिवारों को जाने वाली सरकारी योजनाओं के लाभों को रोकना और नकल की संभावना को भी हटाना।“`
आवेदन करने के लिए चाहिए यह जरुरी दस्तावेज
1.आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
2.आधार कार्ड
3.परिवार के पहचान दस्तावेज़
4.मोबाइल नंबर
5.बैंक खाता संख्या
6.शिविर में परिवार का कोई भी सदस्य आ सकता है। परिवार पहचान पत्र बनवाने अथवा सत्यापन के लिए संबंधित व्यक्ति को अपने साथ परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड,21 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों की बैंक डिटेल व पास बुक, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य है।“`
परिवार पहचान पत्र लाभार्थी सूची में ऐसे जान से अपना नाम
राज्य के इच्छुक लाभार्थी परिवार पहचान पत्र सूची में अपने परिवार का नाम देखना चाहते है तो उन्हें सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC -11 ) वमे अपनी स्थिति की जांच करनी होगी ।
यदि आपके परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC -11 ) है तो उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जायेगा। यदि आप अपने परिवार का नाम SECC-2011 सूची के तहत नहीं हॉट है तो आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऊपर दी गयी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके बाद,आप हरियाणा 14 डिजिट के परिवार पहचान पत्र का लाभ उठा सकते हो।।