नो ड्यूज सर्टिफिकेट सिस्टम लागू होने पर निगम में दिखी टेक्स जामा कराने वालो की भीड़

0
220

कोरोना के दौरान बंद हुई रजिस्ट्रीयो को शुरू करने को लेकर फैसला लिया गया है लेकिन साथ ही नए नियम भी लागू किया गए नियमो के अनुसार अब नगर निगम शहर में नो ड्यूज सर्टिफिकेट के बिना अब कोई रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। सिस्टम के तहत हर प्रॉपर्टी की आइडी ऑनलाइन होगी।

नो ड्यूज सर्टिफिकेट सिस्टम लागू होने पर निगम में दिखी टेक्स जामा कराने वालो की भीड़

आइडी नंबर से ही प्रॉपर्टी मालिक नगर निगम में ऑनलाइन बकाया राशि जमा करवाने के अलावा निगम मुख्यालय आकर भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा कर नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है।

इसके साथ ही गुरुवार को रजिस्ट्री के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट अनिवार्य किए जाने के बाद अब लोग नगर निगम मुख्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स और विकास शुल्क जमा कराने के लिए आ रहे हैं

नो ड्यूज सर्टिफिकेट सिस्टम लागू होने पर निगम में दिखी टेक्स जामा कराने वालो की भीड़

प्रॉपर्टी टैक्स शाखा की ओर से करीब 2.60 लाख आइडी का रिकार्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। नगर निगम के एनआइटी, ओल्ड फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ में सात जोन हैं। आइटी सेल की ओर से इन सभी जोन की अलग से आइडी बनाई जा रही है।

बता दें कि नगर निगम को नागरिकों से करीब 150 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के लेने हैं। अब तक की स्थिति की बात करें, तो बिना नो ड्यूज सर्टिफिकेट के भी रजिस्ट्री होती रही है।

अब प्रदेश सरकार की पहल के बाद एक तरफ नागरिकों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की सुविधा मिलेगी, तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम से निगम का राजस्व भी बढ़ेगा। इसके अलावा रजिस्टर में दर्ज प्रॉपर्टी टैक्स के रिकार्ड में कर्मचारी अपनी मर्जी से राशि को घटा-बढ़ा नहीं सकते हैं।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने पिछले दिनों सभी नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के कार्यकारी अधिकारियों तथा सचिवों को पत्र के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही यह भी कहा गया था कि कि कोई भी सेवा मैनुअली रूप से न दी जाए। ब्याज माफी योजना भी चल रही

प्रदेश सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया वसूली के लिए ब्याज माफी योजना भी चल रही है। नागरिक 31 अक्टूबर तक योजना का लाभ ले सकते हैं। चालू वित्त वर्ष का प्रॉपटी टैक्स जमा कराने पर 10 फीसद की छूट दी जा रही है। इसके अलावा गुड टैक्स पेयर को 10 फीसद अतिरिक्त छूट देने के आदेश हैं।

गुड टैक्स पेयर उन्हें माना जाता है, जो लगातार तीन वर्ष से समय पर टैक्स जमा करा रहे हैं। निदेशालय की ओर से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। एक-दो दिन में हम भी सारे सिस्टम को पूरी तरह से चालू कर देंगे। इससे आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी