सरेआम शराब पीना पड़ सकता है मेहेंगा, जानिए नयी अधिसूचना

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    गए वो दिन जब शराब के दीवाने निश्चिन्त हो कर कहीं भी बोतलें खोल लेते थे। हरियाणा के एक्सिस और टैक्सेशन विभाग द्वारा जारी की गयी चेतावनी सभी शराब पीने वाले लोगों के काम खड़े कर देगी। इस चेतावनी के मद्देनज़र अब सड़क किनारे, पार्किंग, पार्क या बाजार में खुलेआम शराब पीना महंगा सौदा साबित होगा। पकड़े जाने पर न केवल अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे बल्कि गाड़ी तक इम्पाउंड हो सकती है।

    बीते कुछ सालों में जो एक्सीडेंट के केस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उनका मुख्य कारण गाड़ी चलते हुए हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और चलती गाड़ी में शराब पीना पाया गया है। जिसको नियंत्रण में करने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाये गए हैं।

    सरेआम शराब पीना पड़ सकता है मेहेंगा, जानिए नयी अधिसूचना

    गाड़ी चलते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो पहले ही वर्जित था पर अब यह अधिसूचना काफी सख्त होता नज़र आ रहा है। नियम सख्त हुए तो लोगों के लिए सचेत रहना भी अनिवार्य जान पड़ता है। चलती या खड़ी गाड़ी में भी शराब पीना जुर्म होगा।

    खुलेआम शराब पीने के आदी लोगों पर लगाम लगाने के लिए सामने आए इस फैसले की जानकारी आबकारी व कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दी। उनके द्वारा दी गयी जानकारी से इतना तो साफ़ हो गया कि अब सड़क पर या आसपास, पार्क, पार्किंग, बाजार या नदी किनारे शराब का सेवन करना अपराध होगा।

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    उन्होंने कहा कि कलेक्टर या तो मामले को ट्रायल के लिए अदालत को रेफर कर सकते हैं या पहली बार अपराध के लिए 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति, दूसरी बार और इसके बाद हर बार अपराध के लिए 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति का जुर्माना लगाकर खुद मामले का निपटारा कर सकेंगे।

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    यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है तो ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच करके नीलामी द्वारा जुर्माना वसूला जाएगा। यहां तक कि अब पब्लिक प्लेस पर शराब पीने के लिए इस्तेमाल में लाई गई गाड़ी को इम्पाउंड भी किया जायेगा और जब्त किए गए वाहन की नीलामी से जुर्माने की अदायगी करेगा।

    Written By- MITASHA BANGA