गीला और सूखा कूड़ा अलग – अलग नहीं दिया तो, अब से लगेगा इतना जुर्माना

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    नगर निगम फरीदाबाद और घरों से कूड़ा उठाने वाली इकोग्रीन शहर में लोगों को अब गीला और सूखा कूड़ा अलग – अलग करने के लिए जागरूक करेगी। फरीदाबाद में अभी बस वार्ड नंबर 7,12,27,30,37 से ही गीला कूड़ा उठाया जा रहा है। निगम ने कहा है कि यदि लोगों ने अब गीला – सूखा कूड़ा अलग – अलग नहीं दिया तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा।

    पहचान फरीदाबाद ने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि इकोग्रीन गीला और सूखा कूड़ा उठा नहीं पा रही है। अब इस कदम जनता में जागरूकता बढ़ेगी। कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम फरीदाबाद द्वारा नियुक्त इकोग्रीन तीन वर्षों से अधिक समय में भी गीला व सूखा कचरा अलग -अलग करके एकत्र नहीं कर पा रही थी।

    गीला और सूखा कूड़ा अलग - अलग नहीं दिया तो, अब से लगेगा इतना जुर्माना

    गीला और सूखा कचरा दोनों ही सेहत और प्रकृति के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ समय पहले दुकान, प्रतिष्ठान, होटल ही नहीं आवासीय इलाकों में हर घर में नीला एवं हरा रंग का दो डस्टबिन रखना अनिवार्य हो गया था। फरीदाबाद से रोज़ाना हज़ारों टन कूड़ा निकलता है। सरकार ने कुछ समय पहले रूल बनाया था कि दो डस्टबिन नहीं रखने पर एक सौ रुपए जुर्माना लगेगा। यह सब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत होना था।

    गीला और सूखा कूड़ा अलग - अलग नहीं दिया तो, अब से लगेगा इतना जुर्माना

    गीले कूड़े से मीथेन गैस बनाई जाती है ऐसा कहना है इकोग्रीन का। हम सभी को घर के साथ – साथ आस पास की सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए।