30 अक्टूबर तक गाड़ी पर लगवा लें नई नंबर प्लेट और स्टीकर, नहीं तो लगेगा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना!

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जल्दी कीजिए और अपनी गाड़ी पर ये नंबर प्लेट लगाएं, नहीं तो हो सकता है चालान, दरअसल ये ख़बर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस ख़बर को आप अंत तक ज़रूर पढ़िए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके सामने भी नई मुसिबत आकर खड़ी हो सकती है। बतादें कि अब आपको अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को बदलना होगा। आपके पास दोपहिया वाहन हो या फिर चार पहिया वाहन और अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है तो आपको अब इसे लगवाना चाहिए।

अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट साधारण या फिर पुरानी है तो आपको सिक्योरिटि के लिहाज से इसे लगवाना बेहद ज़रूरी हो गया है। अगर ऐसा करने में आप लापरवाही बरतने जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो परेशानी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अप्लाई 30 अक्टूबर से पहले ही करना होगा क्योकि इसके बाद आपके साथ समस्या आ सकती है और चालान भी हो सकता है। और चालान के रूप में ये जुर्माना आपका 10 हजार रुपये तक का भी हो सकता है।

30 अक्टूबर तक गाड़ी पर लगवा लें नई नंबर प्लेट और स्टीकर, नहीं तो लगेगा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना!

बता दें कि पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी अगर ऐसा ना किया गया तो ट्रांसपोर्ट विभाग करेगा बड़ी कार्रवाई। बतादें कि ये सभी के लिए लागू होगा, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगे होने पर 5000 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी नए वाहनों में अब रजिस्ट्रेशन के समय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। लेकिन 2012 से पहले के वाहनों में अभी भी पुरानी नंबर प्लेट लगी हुई हैं।

इनमें लोहे या एलुमिनियम की प्लेट पर पेंट से वाहनों का नंबर लिखा हुआ है। अब ऐसे वाहनों पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। ऐसे वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर इस दौरान पुराने वाहनों में ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती है तो वाहन मालिकों को पांच से दस हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

30 अक्टूबर तक गाड़ी पर लगवा लें नई नंबर प्लेट और स्टीकर, नहीं तो लगेगा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना!

वहीं दिल्ली सरकार ने जारी अपने नोटिफिकेशन में गाड़ियों पर कलर कोड लगाने की बात भी कही है। जिससे पता चल सकेगा कि गाड़ी किस प्रकार के ईंधन पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलती है। इसे भी किसी भी मान्यता प्राप्त डीलर से होलोग्राम बेस्ड कलर स्टीकर लगाया जा सकता है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी चलित गाड़ियों के लिए हल्के नीले रंग, डीजल से चलने वाली गाड़ियों को नारंगी और अन्य प्रकार के ईंधन से चलने वाले वाहनों को ग्रे रंग का स्टीकर लगाना होगा। वहीं जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जा चुकी है उन्हें अनिवार्य तौर पर होलोग्राम बेस्ड कलर कोड स्टीकर लगाना होगा।

आपकी जानकारी के लिए
बता दें वाहन चोर गाड़ियों की चोरी के समय नंबर प्लेटों से छेड़छाड़ करते हैं। इससे उन्हें पुलिस की पकड़ से दूर भागने में सुविधा रहती है। लेकिन एल्यूमिनियम की बनी नई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बदली नहीं जा सकती। बदलने की कोशिश करने पर यह टूट जाती है। ऐसे में गाड़ी पर नई नंबर प्लेट वही लगवा सकता है जिसके पास वाहन के पूरे कागजात हों क्योंकि नई नंबर प्लेट रजिस्टर्ड जगहों से ही लगवाई जा सकती है। ऐसे में वाहन चोर के पकड़े जाने की संभावना रहेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में आदेश जारी कर कहा था कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर अनिवार्य किए जाएं। जिसके बाद एक अप्रैल 2019 के बाद सड़क पर आने वाले सभी नए वाहन एचएसआरपी और कलर कोड के साथ आ रहे हैं।

ये आपके और आपके वाहन के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। ऐसे में अगर आपके वाहन की चोरी होती है तो भी इंश्योरेंस के साथ-साथ ये हाई सिक्योरिटि रजिस्ट्रेशन प्लेट आपके लिए बहुत सहयोगी साबित हो सकेगी। चोरों को पकड़ने में ये पुलिस के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि कोई भी चोर इसे नहीं लगवा सकेगा और अगर ये किसी गाड़ी पर नहीं लगी होगी तो उसपर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी।