89-फरीदाबाद विधानसभा चुनाव क्षेत्र के सभी सुपरवाइजर की मीटिंग का आयोजन उपमंडल अधिकारी (ना) एवं 89-फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में किया गया। जितेंद्र कुमार ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची वर्ष 2020 का अंतिम प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों पर किया जा रहा है।
उन्होंने सभी सुपरवाइजर को पहचान पत्र वितरित करने उपरांत ए.पी.आर. वापस जमा करवाने, सभी मतदाता केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने बारे, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने बारे भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बी.एल.ओ. अपने-अपने मतदान केंद्रों पर डेमोग्राफीकल सिमिलर एंट्री की पहचान कर उनके फार्म नंबर 7 भरवा कर एक वोट काटना सुनिश्चित करे।
इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार 1 जनवरी 2020 को क्वालीफाईंग तिथि मानकर मतदाता सूची वर्ष 2021 का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वर्ष 2021 के कार्यक्रम की भी घोषणा की। जोकि 16 नवम्बर 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक चलेगा, जिसमें 28 व 29 नवम्बर 2020 और 12 व 13 दिसम्बर को स्पेशल अभियान के तहत बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर रहकर आम जनता से दावे प्राप्त करेगें।
उन्होंने बताया कि सभी बी.एल.ओ. अपने-अपने मतदान केंद्र पर वी.आई.पी. मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओ की पहचान करें तथा उन्हें मतदाता सूची में चिन्हित करें, यह कार्य अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव क्षेत्र में वोटर लिंगानुपात सुधारने के लिए महिलाओं को जागरूक करने पर जोर दिया गया है।
जिसमें महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि मीडिया आमजन को जागरूक करने का एक महवपूर्ण माध्यम है। जिसकी सक्रिय भागीदारी से हम आखिरी छोर के अंतिम व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुँचा सकते हैं।
उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियो से अपील करते हुए कहा कि वे इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देते हुए इस कार्य को सफल बनाने में सहयोग करे। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए ऑनलाइन माध्यम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बताया कि www.nvsp.in पर जाकर सम्बंधित व्यक्ति नई वोट बनवाने के लिए फार्म नम्बर-6, वोट कटवाने के लिए फार्म नम्बर-7, वोट शुद्धि के लिए फार्म नम्बर-8 तथा एक ही विधानसभा में कहीं अन्यत्र शिफ्ट होने के लिए फार्म नम्बर-8(क) भरकर ऑनलाइन ही सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करवा सकते हैं।
जिसके लिये उन्हें कार्यालयो या बी.एल.ओ. के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। इसके पश्चात बी.एल.ओ. खुद उनके घर जाकर फ़ील्ड विजिट करेंगे और उनकी वोट बनाने बारे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मीटिंग में तिलक राज निर्वाचन कानूनगों तथा सभी बी.एल.ओ., सुपरवाइजर मौजूद रहे।