ट्रैक्टर हर किसान के घर में परिवार के सदस्य की तरह होता है। किसान भाइयों की पहचान ही उनके ट्रैक्टर से होती है। भारत सरकार ने निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों (Tractors) के लिए नए उत्सर्जन मानदंडों को अमल में लाने की समय सीमा अप्रैल 2021 से बढ़ाकर अक्टूबर 2021 कर दी है। बता दें कि पहले ये पहले ये मानदंड इसी अक्टूबर से लागू होने थे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि मंत्रालय ने सीएमवीआर 1989 में संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसमें ट्रैक्टरों (टीआरईएम स्टेज- IV) के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने की तिथि को इस वर्ष अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर अगले वर्ष अक्टूबर 2021 कर दिया गया है।
ट्रैक्टर फैक्ट्रियों को मिलेगी भारी छूट
आपको बता दें कि इन नए अध्यादेशों का किसानो पर कोई असर नहीं पड़ेगा पर ट्रैक्टर फैक्ट्रियों को भारी छूट मिलेगी। मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया कि ये संशोधन मोटर वाहनों तथा कृषि मशीनरी निर्माण उपकरण वाहनों के लिए प्रदूषण मानकों के बीच भ्रम से बचाने का भी प्रयास करता है। संशोधन में उपकरण वाहनों के लिए अलग-अलग उत्सर्जन मानदंड शामिल हैं। मंत्रालय को इस संबंध में कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर विनिर्माताओं और कृषि संघों से अनुरोध प्राप्त हुआ था।