28 अप्रैल को जब जिला उपायुक्त द्वारा आदेश जारी किए गए तो कई दुकानदार बाधित समय सीमा की परिभाषा को लेकर असमंजस में पड़ गए। लेकिन अब फरीदाबाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि बाधित समय सीमा हटाने का अर्थ ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जो दुकानें लॉकडाउन की वर्तमान गाइड लाइन के मुताबिक खुल सकती हैं, ऐसी दुकानें शॉप एक्ट के तहत दी गई समय सीमा के तहत खोली जाएं।
उन्होंने बताया कि दुकानों पर सभी शर्तें पिछले आदेशों के तहत ही लागू होंगी। इतना बदलाव किया गया है कि बाधित समय सीमा हटने का अर्थ शॉप एक्ट के तहत निर्धारित समय के अनुसार दुकानें खुलेंगी। गौरतलब है कि पिछले आदेशों के मुताबिक दुकानें सुबह 11 से 7 बजे तक खुलती थीं।
28अप्रैल को पारित आदेशों में उक्त बखान
हरियाणा महामारी कोविड-19, 2020 विनियम 2020 के दौरान आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीएम कार्यालय द्वारा 24 अप्रेल, 2020 को दो आदेश जारी किए थे कि फरीदाबाद क्षेत्र में सभी मिल्क बूथ प्रातः 8.00 बजे से खुलेंगे। अन्य सभी दुकानें प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 तक खुली रहेंगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 अप्रेल, 2020 को ही कुछ आदेश जारी किए थे। इन आदेशों की अनुपालना में पूर्व में जारी 24 अप्रेल, 2020 के आदेश वापिस (विड्रा) किए जाते हैं।
इस तरह जिले में सभी दुकानें खुलने की बाधित समय सीमा हटाई जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि उक्त आदेश की सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, जिला एवं सत्र न्यायधीश, हुडा प्रशासक, अतिरिक्त उपायुक्त, तीनों ब्लाकों के एसडीएम, सिविल सर्जन, मिल्क प्लांट के सीईओ, डीडीपीओ, डीआरओ, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, डीपीआरओ, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार, सभी थाना प्रबंधक, सभी बीडीपीओ को दी गई है