Lockdown 3.0 आज से लागू, जानें किस राज्य में क्या है बैन, और किसे मिलेगी छूट

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कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मार्च के अंतिम दिनों से लागू देशव्यापी Lockdown के तीसरे चरण की शुरुआत आज (4 मई) से हो रही है। केंद्र सरकार ने देशभर के जिलों को तीन जोन में बांटकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटे गए जिलों में कई तरह की छूट दी जा रही हैं।

वहीं, कई राज्यों ने भी पिछले दिनों कुछ क्षेत्रों को छूट तो कुछ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है।जानिए, देशभर में किन राज्यों में Lockdown के तीसरे चरण में आज से छूट मिलेगी और किस पर रहेगा प्रतिबंध:

Delhi : खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट ऑफिस

Lockdown 3.0 आज से लागू, जानें किस राज्य में क्या है बैन, और किसे मिलेगी छूट
Lockdown 3.0 आज से लागू, जानें किस राज्य में क्या है बैन, और किसे मिलेगी छूट

दिल्ली में सोमवार से सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय खुलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में Lockdown के दौरान रेड जोन में दी गई सभी राहतें लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने वाले सरकारी कार्यालयों में 100 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। दूसरे सरकारी कार्यालय में सचिव और उप-सचिव के अलावा 33 फीसदी कर्मचारी आएंगे।

निजी दफ्तरों को 33 फीसदी उपस्थिति के साथ खोला जा सकेगा। वहीं, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, रिक्शा, मेट्रो, बस सेवा पर पाबंदी रहेगी। नाई की दुकान, स्पा, सैलून बंद रहेंगे। धर्मस्थल, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। वहीं, निजी वाहन दो यात्रियों संग, घरेलू सहायक सात बजे सुबह से शाम सात बजे तक आ जा सकेंगे। आवासीय परिसरों एवं मोहल्ले में सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं, ई-कॉमर्स में केवल जरूरी सामानों के लिए अनुमति दी गई है।

Uttar Pradesh : गुटका, तम्बाकू पर सख्ती से बैन

यूपी में रेड व आरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक परिवहन पर निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की सुविधा दी जाएगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे लोग ही बैठेंगे। कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग होगी। कार्यस्थल पर दो पारियों के बीच एक घंटे का अंतर होगा। कर्मचारी भोजन अलग-अलग करेंगे।

दो लोग कम से कम छह फीट की दूरी पर काम करेंगे। 10 से अधिक लोगों की बैठकें नहीं होंगी। लिफ्ट में चार से अधिक की अनुमति नहीं होगी। गुटका व तम्बाकू आदि पर सख्ती से प्रतिबंध होगा। थूकना भी प्रतिबंधित होगा। कार्यस्थल पर गैरजरूरी लोग नहीं आ पाएंगे।  सभी प्रकार की इंडस्ट्री के मालिक व श्रमिक आपसी सहमति से काम के घंटे बढ़ा सकते हैं। यह व्यवस्था आगामी तीन महीने तक रहेगी। ग्रामीण  क्षेत्रों में किसी तरह की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी। 

वहीं, शहरी क्षेत्र में उन्हीं निर्माण की अनुमति होगी, जहां श्रमिकों को बाहर से लाने की जरूरत न पड़े। इसी तरह रेन्यूबल इनर्जी को अनुमति होगी।  शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिका की सीमा के अंदर सभी माल, मार्केट काम्पलेक्स, व मार्केट बंद रहेंगे। वहीं, जरूरी वस्तुओं की दुकानें मार्केट व मार्केट कांप्लेक्स में खलेंगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में माल को छोड़कर सभी दुकानों को खुलने की छूट होगी। सभी में दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य होगा। ई-कामर्स के जरिए जरूरी वस्तुएं खरीदी जा सकेंगी। 

Bihar : ग्रीन-ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को पूरी छूट

बिहार के ग्रीन और ऑरेंज जोन में शामिल 33 जिलों में ई कॉमर्स से कोई भी सामान मंगाया जा सकेगा। वहीं, रेड जोन में शमिल पांच जिलों में सिर्फ जरूरी सामान ही मंगा सकते है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशनिर्देशों के तहत ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में हो सकने वाली गतिविधियों की जानकारी दी गयी है। इसके अनुसार तीनों जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने, बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं, कंटेन्मेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नही दी गयी है।

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Jharkhand में अगले दो सप्ताह तक लॉकडाउन में छूट नहीं

झारखंड में अगले दो सप्ताह तक लॉकडाउन में किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगले दो सप्ताह तक राज्य में पहले की तरह ही यथास्थिति बरकरार रहेगी। इस संबध में सीएम सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, ‘हमारे श्रमिक भाई-बहन, छात्र-छात्राएं एवं अन्य लोग विभिन्न राज्यों से अपने घर आ रहे हैं।

इसलिए एहतियात के तौर पर झारखण्ड राज्य में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर दिए गए नए निर्देश फिलहाल झारखण्ड में लागू नहीं होंगे।’ झारखंड में इन दिनों बाहर से छात्र, श्रमिक एवं अन्य लोग वापस आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ने का खतरा ज्यादा है। इसी वजह से एहतियात के तौर पर झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है।

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Rajasthan : निजी दफ्तरों में 33 फीसदी कर्मचारी कर सकेंगे काम 

राजस्थान के आठ जिले रेडजोन में हैं। मोबाइल, लैपटॉप स्टेशनरी और कपड़ों की दुकानें भी अब रेड जोन में खुलेंगी। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की सुविधा भी रेड जोन में दी गई है। निर्माण कार्य वाले श्रमिक जो साइट पर हैं, निजी दफ्तरों में 33 प्रतिशत कर्मचारी , ई कॉमर्स को भी रियायत दी गई है।

वहीं, लॉकडाउन-3 के दौरान पान, गुटखा और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार, शराब की दुकानों को सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में पांच से ज्यादा व्यक्ति दुकान पर ना आए दो गज दूरी रखे रहें। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार गृहमंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए लोगों के अलावा अन्य के लिये हवाई, रेल, अंतर्राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

Madhya Pradesh: गली-मोहल्ले की दुकानें कुछ घंटे के लिए खुलेंगी

मध्यप्रदेश में ऑरेंज जोन के भी उन्हीं इलाकों में रियायतें मिलेंगी जहां संक्रमण कम है। गली-मोहल्ले की दुकानें कुछ घंटों के लिए खुलेंगी, ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए भी सीमित अनुमति होगी। ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में छोटे उद्योग शुरू होंगे। मध्य प्रदेश के 9 जिलों को रेड और 19 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है।

Uttrakhand : चार बजे तक खुलेंगी दुकानें

उत्तराखंड में सोमवार से सभी सरकारी (राज्य-केंद्र सरकार) व अर्ध सरकारी दफ्तर खुलेंगे। वहीं, दुकानें भी एक के बजाय अपराह्न चार बजे तक खुल सकेंगी। रेड जोन के जिले में एक बजे तक ही जरूरी चीजों की दुकानें खुल सकेंगी। दफ्तर सुबह दस बजे से अपराह्न चार बजे तक ही खुलेंगे।

Maharashtra : डीसीपी यात्रा की अनुमति देंगे 

पुलिस कमिश्नरी वाले शहरों में संबंधित डीसीपी अंतर-राज्यीय या अंतर-जिला यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। सरकार ने को कहा कि राज्य के अन्य हिस्सों के लोगों को मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरण और पुणे महानगर विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले क्षेत्रों में आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, महाराष्ट्र में सोमवार से शराब समेत गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भूषण गगरानी ने कहा, रेड जोन में आने वाले जिलों के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीते एक महीने से कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। इन क्षेत्रों को गैर-निषिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 

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Jammu & Kashmir : जरूरी मामलों के अलावा कोई छूट नहीं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कश्मीर डिविजन में केवल चार जिलों को रेड जोन घोषित किया है, लेकिन अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पूरी घाटी को रेड जोन के तौर पर देखा जाएगा और जरूरी मामलों में अनुमति के अलावा किसी भी प्रकार की कोई छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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Goa : सभी अस्पतालों की ओपीडी आज से खुलेंगी

मेडिकल कालेज एवं अस्पताल समेत सभी अस्पतालों की ओपीडी को पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बुधवार से खोल दिया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने जीएमसीएच समेत सामुदायिक, प्राथमिक और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों, जिला और उप-जिला अस्पतालों में ओपीडी शुरू करने का निर्णय लिया। राणे ने कहा, जीएमसी समेत सभी ओपीडी को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बुधवार को खोल दिया जाएगा।

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Meghalaya : शराब की सभी दुकानें फिर से खुलेंगी

मेघालय सरकार ने चार मई से कई तरह की छूट देने की शनिवार को घोषणा की जिसमें आंशिक रूप से कर्फ्यू हटाना भी शामिल है। अब सिर्फ रात को सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। उपमुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि सार्वजनिक और धार्मिक सभाओं पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि शराब की सभी दुकानों को चार मई से फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

Gujrat में मिलेगी छूट?

सरकार ने फैसला किया है कि संक्रमण के अत्याधिक मामले होने के चलते छह शहरों और इतनी ही नगर पालिकाओं में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि, तीसरे चरण में केंद्र की ओर से रेड जोन में कुछ राहत दी गई थी। वीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित एक प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

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