शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक फ़रीदाबाद में कफ्र्यू रहेगा

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आज जब पूरे देश में लोक डाउन फेस -3 शुरू होते जहां एक ओर जोन के आधार पर कुछ क्षेत्रों में रिहायत देने की हिदायत दी गई है, वहीं अब हरियाणा प्रदेश द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण में आए दिन बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार आज से धारा 144 लागू करने की घोषणा अमल में लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध होगा।
इसी कड़ी में हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने आज कोविड-19 से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को लॉकडाऊन-थ्री के बारे में दिशा-निर्देश दिए।


केशनी अरोड़ा ने बताया कि 4 मई 2020 से राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कफ्र्यू रहेगा, जबकि बाकी अवधि में आवागमन व कार्य हो सकेगा। 


उन्होंने जिला के प्रमुख अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक सप्ताह उनके जिला की कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी, अगर लॉकडाऊन का पालन करने में ढि़लाई बरती गई और क्षेत्र को रैड-जोन घोषित कर दिया गया तो उस क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोडकऱ कई प्रकार की अनुमति बंद हो जाएंगी।

मुख्य सचिव ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने से संबंधित विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयां शुरू करते समय केंद्रीय गृह मंत्रालय की हिदायतों का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए।


हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन ने बताया कि जिन श्रमिक-ट्रेनों में माइग्रेंट लेबर को भेजा जाएगा, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेन में 1200 मजदूर ही बैठेंगे। टे्रन के रवाना होने से एक दिन पहले उनको स्टेशन के नजदीक रखा जाएगा ताकि उनकी स्क्रीनिंग की जा सके।


हरियाणा पुलिस के महानिदेशक मनोज यादव ने पुलिस अधीक्षकों को कल 4 अप्रैल से शुरू होने वाली कई गतिविधियों को चुनौति बताते हुए कहा कि यातायात प्रबंधन सुचारू होना चाहिए और पुलिस यह जांच करे कि गाड़ी में बैठने वाले लोगों के लिए भी मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आवश्यक है। 


उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले लोगों पर नियमानुसार जुर्माना किया जा सकता है। राज्य से बाहर लंबी-ट्रिप करके आए ट्रक ड्राईवरों की पुलिस नाके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की सहायता से स्क्रीनिंग करवाई जाए।


हरियाणा पुलिस के महानिदेशक ने कहा कि माइग्रेंट लेबर को जिन-जिन रेलवे स्टेशनों से ट्रेन में बिठाकर उनके राज्य में भेजा जाएगा, वहां पर पुलिस को एक दिन पहले रिहर्सल कर लेनी चाहिए ताकि भीड़ एकत्रित न हो।


हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. के दास ने बताया कि राज्य के सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि पैट्रोल पंपों पर समुचित मात्रा में तेल की उपलब्धता बनी रहे ताकि वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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