हरियाणा में रात के समय उद्योग चलाने वालो को मिलेगी सस्ती बिजली, जानिए योजना का कैसे उठाए लाभ ।

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हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा पारित एआरआर वित्त वर्ष 2020-21 ऑर्डर दिनांक 01 जून, 2020 के तहत हरियाणा बिजली निगमों द्वारा दिनांक 01 नवंबर 2020 से 31 मार्च, 2021 तक ToD/ToU (टाईम ऑफ़ डे/टाईम ऑफ़ यूज) टैरिफ के साथ-साथ रियासती टैरिफ योजना जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

ToD/ToU टैरिफ का लाभ सभी एचटी इंडस्ट्री (आर्क फर्नेस सहित), एलटी इंडस्ट्री और गैर घरेलू आपूर्ति, बल्क सप्लाई (बल्क सप्लाई घरेलू के अलावा) के उपभोक्ता ले सकते हैं। ToD/ToU टैरिफ के तहत रात 09.00 बजे से सुबह 05.30 बजे तक की गई बिजली खपत पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

हरियाणा में रात के समय उद्योग चलाने वालो को मिलेगी सस्ती बिजली, जानिए योजना का कैसे उठाए लाभ ।

उपभोक्ता एक समय पर ToD/ToU टैरिफ अथवा रियायती टैरिफ में से एक का ही लाभ उठा सकते हैं। विभाग द्वारा इस विषय से संबंधित दिशा-निर्देश सेल्स सर्कूलर नंबर – यू-25/2020 दिनांक 14.10.2020 के तहत जारी कर दिए गए हैं जो कि बिजली निगम की वैबसाईट www.uhbvn.org.in पर उपलब्ध है।

इच्छुक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी एसडीओ (ऑपरेशन) से संपर्क कर सकते हैं।