फरीदाबाद में 10 से कम श्रमिको वाले उद्योग बिना अनुमति के खोले जा सकते है लेकिन इन सावधानियों को ध्यान में रखकर

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लॉक डाउन के तीसरे चरण में छूट देते हुए फरीदाबाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने उद्योगों के संचलन के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि जिले के छोटे व्यापारी व्यापारी अपने 10 से कम श्रमिक वाले उद्योगों को बिना किसी अनुमति के स्वचालित कर सकते हैं लेकिन कार्य अवधि के दौरान मालिकों को स्वयं भी साइटों पर रहना होगा।

जिला उपायुक्त ने बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा फरीदाबाद जिले को रेड जॉन की श्रेणी में रखा गया है और जिले में कोरोना के नए मामलों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है उसको देखते हुए दी गई छूट के बावजूद भी लोगों को स्वयं सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे में शहर के बड़े बाजार फ़िलहाल नहीं खोले जाएंगे लेकिन आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं की दुकानें पहले की भांति निर्धारित की गई समय अवधि के दौरान खुली रहेगी।

उन्होंने कहा आवासीय कॉलोनियों में स्टैंड अलोन दुकानें और छोटी दुकानें खुल सकती हैं। उद्योगों को सामग्री उपलब्ध कराने वाली दुकानें खोली जा सकती है इसके अतिरिक्त गांवों में दुकानें खोले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

उपायुक्त ने कहा कि रेड जॉन और नियंत्रण क्षेत्रों में इस समय अधिकतम सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है।इसलिए जिले के लोग प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इस लड़ाई में प्रशासन का अधिक से अधिक सहयोग करे।

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