दिल्ली एनसीआर के वकीलों ने उठाई एक से दूसरे जिले में स्वतंत्र रूप से आवाजाही की मांग

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दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली पुलिस को एनसीआर क्षेत्र (नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद) में रहने वाले वकीलों को स्वतंत्र रूप से दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति देने का निर्देश दे।

दिल्ली उच्च न्यायालय को एक पत्र सौंपते हुए, डीएचसीबीए के अध्यक्ष मोहित माथुर ने कहा है कि वकीलों को अदालत द्वारा जारी किए गए वैध पहचान पत्र, या किसी भी बार एसोसिएशन / बार काउंसिल के पहचान पत्र के आधार पर दिल्ली में और उसके बाहर आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए।

डीएचसीबीए के अध्यक्ष मोहित द्वार यह अनुरोध उन सभी वकीलों की ओर से किया गया है जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में रहते हैं और सीमाओं की सीलिंग के कारण दिल्ली में अपने कार्यालयों में रखी गई फाइलों एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं इनमें से कुछ वकील ऐसे भी है किए से अधिकांश के पास सुनवाई में भाग लेने के लिए उनके आवासों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

इस मामले में वकीलों द्वारा यह भी मांग की गई है कि इस पूरे मामले में वकीलों को मिलने वाले न्याय की अवधि पहले ही निर्धारित की जाए ओर जिस प्रकार पुलिसकर्मियों को अंतरराज्यीय आवाजाही की अनुमति दी गई है उसी प्रकार वकीलों को भी यह अनुमति दी जाए।

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