जिलाधीश यशपाल ने आगामी 25 और 26 नवंबर 2020 को हरियाणा कर्मचारी महासंघ एवं अन्य यूनियनों द्वारा घोषित हड़ताल के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की स्थिति को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से जिले के दो तहसीलदारों को अलग-अलग बस अड्डों पर बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश यशपाल द्वारा यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 (1) 23 (2) के तहत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार बडख़ल के तहसीलदार गुरुदेव सिंह को एनआईटी बस स्टैंड पर तथा बल्लभगढ़ के तहसीलदार सुशील शर्मा को बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर 25 से 26 नवंबर 2020 तक निरंतर दो दिन के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है।
यह दोनों ड्यूटी मजिस्ट्रेट आवश्यकता पडऩे पर अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।