फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने का मामला शांत नहीं हो रहा है इसको लेकर 26 गांव के पंच सरपंचों और फरीदाबाद सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष महिपाल आर्य की अध्यक्षता में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है जिसके अंतर्गत फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल किया जा रहा है
फरीदाबाद सरपंच एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में बताया कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना ने 28 जुलाई 2020 को एक आदेश जारी कर जनगणना 2021 के लिए सभी प्रशासनिक इकाइयो कि 31 मार्च 2021 तक सीमा फ्रीज करने के आदेश दिए थे ऐसे में अब इस गांव को नगर निगम में शामिल करना केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ है
युवा पंचायत के संयोजक जसवंत पवार ने बताया कि नगर निगम में 26 गांव को लेने का चौतरफा विरोध हो रहा है सभी पंचायतों ने नगर निगम में शामिल ना होने के लिए भी सरकार को प्रस्ताव दे दिया है और सभी गांव के युवाओं का कहना है कि पहले नगर निगम पहले अपने 40 वार्डों को स्वच्छ सुंदर बनाए तब जाकर गांव की तरफ देखें
जसवंत पवार ने और बताया कि 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है याचिका के अनुसार नगर निगम संपन्न गांव की बेशकीमती जमीन और उनके फंड को हड़पना चाहती है नगर निगम में जो पहले से ही जो गांव है
उनकी ही वर्षों से दुर्दशा कर रखी है ऐसे में नगर निगम नए गांव का विकास कैसे करेगी
याचिका में कोर्ट को बताया गया कि राज्य में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने को है और पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए राज्य चुनाव आयोग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है
ऐसे में इन गांवों को नगर निगम में शामिल करने का निर्णय बेतुका और नियमों के खिलाफ है
याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है की सरकार के इस निर्णय के खिलाफ रोक लगाने का आदेश जारी करें