बदल गए मोटरसाइकिल के पीछे बैठने के नियम, जानिए क्या है सरकार द्वारा दिए गए नए दिशानिर्देश

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देशभर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। जिसको लेकर सरकार ने कई बदलाव किए है। जी हां केंद्र सरकार ने गाड़ियों की बनावट और सुविधाओं में कुछ बदलाव किए हैं।

इसके तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक पर सवारी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। यानी बाइक चलाने वाले के साथ-साथ नई गाइडलाइन का पालन पीछे बैठने वाले को भी करना होगा।

बदल गए मोटरसाइकिल के पीछे बैठने के नियम, जानिए क्या है सरकार द्वारा दिए गए नए दिशानिर्देश

दरअसल किसी कारणवश सड़क दुर्घटना होने पर बाइक सवार को ज्यादा चोटें आती है। इसी को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। अगर आप इस गाइड लाइन को नहीं मानते है तो परेशानी में पड़ सकते है। तो चलिए आपको मंत्रालय की और से जारी गाइड लाइन के बारे में बता देते है।

नये नियमों के अनुसार अब बाइक की पिछली सीट के दोनों तरफ ग्रैब रेल्स (हैंड होल्ड) लगाना अनिवार्य होगा जिससे बाइक राइडर के पीछे बैठने वाले शख्स को सीट पर अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए अच्छी ग्रिप मिल सके और किसी झटके या अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में उनका संतुलन ना बिगड़े।

बदल गए मोटरसाइकिल के पीछे बैठने के नियम, जानिए क्या है सरकार द्वारा दिए गए नए दिशानिर्देश

अभी तक बाइक्स में इस सुविधा नहीं दी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाइक के दोनों तरफ पायदान लगाना जरूरी हो जाएगा जिससे पिछली सीट पर बैठे हुए शख्स का पैर पूरी तरह से सुरक्षित रहे साथ ही साथ पिछली सीट पर बाईं तरफ का हिस्सा अच्छे से कवर होना चाहिए जिससे पीछे बैठने वाले शख्स के कपड़े टायर या चेन कवर में ना फंस जाएं। नई गाइडलाइन के अनुसार बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

हालांकि इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगी। अगर इस कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जा रहा है तो बाइक पर सिर्फ ड्राइवर को ही बैठने की इजाजत होगी। मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा।