सरकार ने सभी बाजारों के लिए जारी करी नई गाइडलाइन, जानिए क्या हैं नए नियम

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भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरस की वजह से सरकार की और से हर समय एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा नए-नए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाजारों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

नए गाइडलाइन के अनुसार, अब कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानें बंद रहेंगे और केवल इससे बाहर की दुकानें ही खोली जा सकेंगी। वहीं स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।

आपको बता दे कि गृह मंत्रालय ने देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोनोवायरस बीमारी के सर्वेक्षण, रोकथाम और सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। इसी बीच मंत्रालय ने कहा है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से नीचे के बच्चे अपने-अपने घरों में ही रहें। साथ ही अगर ज्यादा ज़रूरी हो तब ही घर से बाहर निकलें।

मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानों के दुकानदारों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की भी अपील की है। मंत्रालय द्वारा जल्द ही नई एडवाइजरी को लागू किया जाएगा इसके लिए मार्केट ओनर्स एसोसिएशन से संपर्क किया जा रहा है।