दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से 500 केवी से ज्यादा का लोड कनेक्शन दिए जाने के लिए नए निर्देश जारी किए गए है। इससे उद्यमियों की परेशानियों में इजाफा हो सकता है। उपभोक्ताओं को अब कनेक्शन पाने के लिए दो बार आवेदन कराना होगा।
कनेक्शन पाने के लिए आरएपीडीआरपी के साथ मुख्य अभियंता कमर्शियल को भी आवेदन करना अनिवार्य होगा। बिजली निगम के अधिकारी ने इस पूरे मामले में बात करते हुए बताया कि जहां पहले 500 केवी लोड पाने के लिए आरएपीडीआरपी हिसार से आवेदन करवाया जाता था।
वहीं अब बिजली का लोड पाने के लिए मुख्य अभियंता से भी आवेदन करवाना अनिवार्य होगा। इससे क्षेत्र के उद्योगपतियों की मुश्किलों में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। दो बार आवेदन करवाने में ज्यादा समय लगेगा और इससे लगातार चल रहे काम में भी विघ्न पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
आवेदन करवाने के बाद एक निर्धारित समय के अंदर उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिल जाएगा। शहर के उद्योगपतियों की समस्या यह है कि उन्हें अब समय के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। आवेदन करवाने में देरी हुई तो काम ठप पड़ सकता है।
महामारी के दौर में वैसे ही कारोबारियों के काम में नुक्सान की बढ़त हो गई थी। अब दो बार आवेदन में लगने वाले समय को लेकर उद्योगपति काफी खिजे हुए नजर आ रहे हैं। इस सन्दर्भ में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए जा चुके हैं।
इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंता कमर्शियल हिसार को भी आवेदन करना जरूरी कर दिया गया है। इसके तहत उपभोक्ता को निर्धारित समय अवधि के अंदर कनेक्शन प्रदान करना होगा।
बिजली निगम की ओर से 500 केवी से ज्यादा लोड के नए कनेक्शन, लोड बढ़वाना या कम करवाने संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत उद्यमी को अब कनेक्शन के लिए कमर्शियल विभाग के अधीक्षण अभियंता के पास भी आवेदन करना पड़ेगा।