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100 एकड़ जमीन से साफ किए गए कब्ज़े, अब आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी एच.एस.वी.पी

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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को हाईकोर्ट के आदेश के चलते बड़ी राहत मिली है। इनकी अधिगृहीत जमीन पर कब्जा जमा बैठे लोगों के केस को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। प्राधिकरण के पास करीब 100 एकड़ जमीन पर कब्जा लेने का रास्ता साफ हो चुका है।

अभी इस जमीन से जुड़ा पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में तमाम अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि लंबित केसों के निर्णय उन्ही के पक्ष में आएँगे। बता दें कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिग्रहण की गई जमीन पर मालिकों ने ही कब्जा कर लिया था।

100 एकड़ जमीन से साफ किए गए कब्ज़े, अब आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी एच.एस.वी.पी

इसके बाद वर्ष 2013 से विभिन्न मामले अभी भी अदालत में चल रहे थे। शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी जमीन के बारे में रखे गए पक्ष के बाद अब फैसला उनके हक में आया है। प्रशासक प्रदीप दहिया के आदेश पर अब अधिकारियों द्वारा 100 एकड़ जमीन का सर्वे किया जाएगा। जमीन पर हुए कब्जों का मुख्य कारण खोजा जाएगा।

जहां पर भी कब्जे किए गए हैं उन्हें वहां से हटाया जाएगा। अब प्राधिकरण द्वारा इस जमीन को विभिन्न साइटों व रिहायशी प्लाट के लिए नीलाम करने की योजना तैयार की जा रही है। इससे प्राधिकरण के राजस्व में करोड़ाें रुपये का इजाफा होगा।

100 एकड़ जमीन से साफ किए गए कब्ज़े, अब आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी एच.एस.वी.पी

वैसे भी प्राधिकरण की हालत इस समय ठीक नहीं हैं। एच एस वी पी के प्रशासक का कहना है कि जमीन को अधिग्रहण के बाद संबंधित शाखा के अधिकारियों द्वारा को जमीन कब्जे में ले लिया जाना चाहिए। समय-समय पर अधिकारियों द्वारा जमीन का संज्ञान लिया जाना चाहिए जिससे इस बात का ध्यान रखा जा सके की जमीन पर अवैध रूप से किसी ने कब्जा न किया हो।

इस बात का ध्यान रखने के पीछे का मुख्य कारण यह है कि बाद में अगर कब्जों के बारे में पता लगता है तो उन्हें हटाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब 100 एकड़ जमीन पर कब्जे का मामला साफ हो चुका है। अब यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जमीन पर दोबारा कब्जे न हो पाए। फिलहाल और भी केस लंबित हैं।

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